उत्तराखंड वृद्धावस्था पेंशन योजना | Old Age Pension Scheme Uttarakhand | Uttarakhand Vridha Pension Yojana Application Form PDF
उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य में वृद्ध नागरिकों को आर्थिक सहायता के लिए “उत्तराखंड वृद्धावस्था पेंशन योजना” की शुरुआत की है। सरकार द्वारा राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों को पेंशन प्रदान की जाती है। ताकि वह आसानी से अपना जीवन निर्वाह कर सकें। इस लेख के माध्यम से आज हम आपको उत्तराखंड वृद्धावस्था पेंशन योजना के आवेदन से सम्बंधित सभी प्रकार की जानकारी प्रदान कर रहे। योजना से सम्बंधित सभी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहे।

उत्तराखंड वृद्धावस्था पेंशन योजना 2021
उत्तराखंड सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा राज्य के वृद्धजन नागरिकों के लिए “Uttarakhand Vridha Pension Yojana” की शुरुआत की है। राज्य सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर व निराश्रित वृद्ध नागरिकों के भरण -पोषण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के अंतर्गत राज्य में सभी 60 वर्ष से अधिक आयु के निराश्रित वद्ध नागरिकों को विभन्न मानकों/शर्तों के अनुसार पेंशन प्रदान की जाती है। इस योजना के माध्यम से सभी लाभार्थियों को 1,000 रुपये मासिक पेंशन सहायता प्रदान की जाती है।
Uttarakhand Vridha Pension Yojana Highlights | |
आर्टिकल | उत्तराखंड वृद्धावस्था पेंशन योजना |
उद्देश्य | आर्थिक सहायता प्रदान करना |
विभाग | समाज कल्याण विभाग |
लाभार्थी | राज्य के वृद्ध नागरिक |
आधिकारिक वेबसाइट | Click Here |
सामाजिक सुरक्षा वृद्धावस्था पेंशन योजना के तथ्य
वृद्धावस्था पेंशन योजना के तथ्य निम्नलिखित हैं।
- यह पेंशन राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वृद्ध नागरिकों को प्रदान की जाती है।
- राज्य तथा केंद्र सरकार दोनों मिलकर यह पेंशन प्रदान करतें है।
- इस योजना के माध्यम से लाभार्थी को 1000 रूपये की मासिक पेंशन प्रदान की जाती है।
- यह पेंशन 3 महीने के मासिक अंतराल में प्रदान की जाती है।
पात्रता मानदंड
इस योजना के आवेदन के लिए आपको निम्नलिखित पात्रता मानदंड को पूरा करना होगा।
- आवेदक को राज्य का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है।
- आवेदक की आयु 60 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- आवेदक बीपीएल से होना चाहिए।
- आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 48000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- आवेदक के अन्य किसी भी विभाग से पेंशन प्राप्त नहीं होनी चाहिए।
वृद्धावस्था पेंशन के लिए आवश्यक दस्तावेज
वृद्धावस्था पेंशन के लिए आवश्यक दस्तावेज निम्नलिखित है।
- निवास प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- पहचान पत्र/वोटर आईडी
- BPL राशन कार्ड
- बैंक अकाउंट
- आय प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
उत्तराखंड में वृद्धा पेंशन हेतु आवेदन प्रक्रिया
वृद्धा पेंशन हेतु आवेदन करने के लिए आपको निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करना होगा।
- सबसे पहले आपको आवेदन फॉर्म में सभी प्रकार की जानकरी को अच्छे से भरना होगा।
- आवेदन फॉर्म के साथ सभी आवश्यक दस्तवेजों को संलग्र करना होगा।
- आवेदन फॉर्म को भर -कर तथा आपको आपने ब्लॉक कार्यालय या समाज कल्याण विभाग में जमा करना होगा।
आवेदन फॉर्म आप नीचे दिए गए लिंक से आसानी से प्राप्त कर सकतें है।
Download The Uttarakhand Vridha Pension Yojana Application Form
Note- हमारे द्वारा प्रदान की गयी जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अवश्य बातये। किसी भी प्रकार के आवेदन फॉर्म पीडीऍफ़ से सम्बंधित जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट applicationformonline.in के साथ जुड़े रहे। धन्यवाद