Uttarakhand Vidhwa Pension Yojana 2023 उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना ssp.uk.gov.in

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उत्तराखंड सरकार अपने राज्य की विधवा महिलाओं के लिए एक योजना लेकर आई है इस योजना का नाम Uttarakhand Vidhwa Pension Yojana है| इस योजना के माध्यम से विधवा महिलाओं को राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सहायता पेंशन के रूप में प्रदान की जाएगी। अक्सर देखा गया की अगर महिलाओं के पति की किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है, तो उन्हें अपने जीवन में मानषिक व् आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड राज्य सरकार ने प्रदेश की विधवा महिलाओं के लिए उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना की शुरुआत की है। इस लेख के माध्यम से हम राज्य सरकार द्वारा आरम्भ की गयी Vidhwa Pension Yojana Uttarakhand से सम्बंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे जैसे:- उद्देश्य, लाभ, विशेषताएं, पात्रता मापदंड, महत्त्वपूर्ण दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया आदि| यदि आप इस योजना से संबंधित जानकारी जानना चाहते है तो इस लेख का अंत तक पढ़ें|

Uttarakhand Vidhwa Pension Yojana

Uttarakhand Vidhwa Pension Yojana

Uttarakhand Vidhwa Pension Yojana को उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू किया गया है| इस योजना का संचालन समाज कल्याण विभाग द्वारा किया जाएगा।इस योजना के तहत राज्य की विधवा महिलाओं को 1000 रुपये की आर्थिक साहयता प्रति माह पेंशन के रूप में प्रदान किये जाएंगे। पेंशन की इस राशि का भुगतान उत्तराखंड की लाभार्थी महिलाओं को सीधे उनके बैंक खातें में प्रदान किया जाएगा। यदि लाभार्थी विधवा महिला दूसरी शादी कर लेती है तो इस परिस्थिति में महिला विधवा पेंशन योजना उत्तराखंड का लाभ लेने के लिए पात्र नहीं होगी।

योजना का नाम Uttarakhand Vidhwa Pension Yojana
शुरू की गई उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा
लाभार्थी राज्य की विधवा महिलाएं
लाभ पेंशन के रूप में 1000 रुपये की धनराशि प्राप्त होना
आधिकारिक वेबसाइट ssp.uk.gov.in

Uttarakhand Vidhwa Pension Yojana का उद्देश्य

Vidhwa Pension Yojana Uttarakhand का मुख्य उद्देश्य उत्तराखंड राज्य की विधवा महिलाओं को आर्थिक साहयता प्रदान करना है ताकि उनको किसी दूसरे पर निर्भर न रहना पड़े और वह आत्मनिर्भर व् सशक्त बन सके| इस योजना के माध्यम से राज्य की बेसहारा विधवा महिलाओ को मासिक पेंशन प्रदान की जाएगी।

भारत में विधवा महिलाओं को सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता और कुछ परिस्थितियों में उन्हें अपने घर के खर्च के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। इसी को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने इस पेंशन योजना की शुरुआत की है जिसमें विधवा महिलाओ को 1000 रुपये प्रति माह की धनराशि पेंशन के रूप में प्रदान की जाएगी।

वह महिलाएं जिनके पति की किसी कारणवश मृत्यु हो चुकी है वह उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत आवेदन करके मासिक पेंशन का लाभ ले सकती हैं।

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Uttarakhand Vidhwa Pension Yojana के लाभ

  • उत्तराखंड राज्य की लाभार्थी विधवा महिलाओं को वित्तीय सहायता पेंशन के रूप में प्रदान की जाएगी।
  • लाभार्थी महिलाओं को पेंशन के तौर पर 1000 रुपये की राशि प्रत्येक माह प्रदान की जाएगी।
  • लाभार्थियों को प्रदान की जाने वाली पेंशन की धनराशि का भुगतान राज्य सरकार त्रैमासिक आधार पर करेगी।
  • इस योजना के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली पेंशन की राशि को उत्तराखण्ड राज्य सरकार द्वारा सीधे लाभार्थी महिलाओं के बैंक खातें में ट्रांसफर किया जायेगा।

उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत 1,69,103 विधवा पेंशनर जुडी|

वर्तमान समय में उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा शुरू की गयी विधवा पेंशन योजना से प्रदेश की कुल 1,69,103 विधवा पेंशनर जुड़ चुकी है और इस योजना से प्राप्त होने वाले लाभों का लाभ उठा रहीं हैं। इस योजना के अंतर्गत इन लाभार्थी महिलाओं को अब तक लगभग 122.43 करोड़ की धनराशि पेंशन के रूप में आवंटित की जा चुकी है। प्रदेश की अन्य विधवा महिलाओं ने भी इस योजना हेतु समाज कल्याण विभाग में आवेदन किया है, जो अभी प्रोसेस में है एवं उन्हें जल्द ही स्वीकृति मिल जाएगी।

पात्रता मापदंड

  • लाभार्थी महिला उत्तराखंड राज्य की स्थायी निवासी होनी चाहिए|
  • आवेदक महिला विधवा हो।
  • लाभार्थी विधवा महिला की आयु न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 60 वर्ष होनी चाहिए|
  • लाभार्थी महिलाओं के सभी आय स्रोतों से प्राप्त होने वाली मासिक आय 4000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • आवेदक लाभार्थी महिला के पुत्र अथवा पौत्र की आयु 20 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • अगर आवेदक महिला बीपीएल परिवार से सम्बंधित है एवं उसके पुत्र अथवा पौत्र की आयु 20 वर्ष से अधिक है तो इस स्थिति में आवेदक महिला को Vidhwa Pension Yojana Uttarakhand 2023 के अंतर्गत पात्र माना जायेगा।
  • यदि आवेदक महिला ने दूसरी शादी कर ली हो तो उस महिला को राज्य सरकार द्वारा आरम्भ की गयी इस योजना के तहत पात्र नहीं माना जायेगा।

आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • वोटर आईडी कार्ड
  • स्थायी निवास प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट साइज फोटो।
  • विधवा महिला के पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र
  • आयु प्रमाण पत्र
  • बैंक खाते की जानकारी
  • मोबाइल नंबर

उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत आवेदन कैसे करें?

इच्छुक लाभार्थी विधवा महिलाएं इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें:-

  • सबसे पहले आपको समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • अब आपके सामने होमपेज खुल जाएगा।
  • होमपेज पर नागरिक सेवायें के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • अब “आवेदन करे, स्थिति जाने” के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद आपके सामने दो विकल्प खुल जायेंगे,
  • इन विकल्पों में से “नया ऑफलाइन आवेदन करें” के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपके स्क्रीन पर विभिन्न पेंशन योजनाओं की सूची खुल जाएगी।
  • इन योजनाओं की सूची में से “विधवा पेंशन” के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • उसके बाद डाउनलोड के विकल्प पर क्लिक करना होगा|

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  • इसके बाद आपके सामने आवेदन पत्र पीडीएफ प्रारूप में प्रदर्शित हो जायेगा।
  • अब इस पीडीएफ प्रारूप के आवेदन पत्र का प्रिंट आउट निकालना होगा।
  • इसके बाद इस आवेदन पत्र में पूछी गयी सभी आवश्यक जानकारी, जैसे:- आवेदक का नाम, पति का नाम, स्थायी पता आदि के विवरण दर्ज कर देने होंगे।
  • अब मांगे गए सभी महत्त्वपूर्ण दस्तावेजों को सलंग्न करना होगा।
  • इसके बाद आवेदन पत्र एवं संलग्न किये गए दस्तावेजों को अपने नजदीकी सम्बंधित कार्यालय में जमा करना होगा।

विधवा पेंशन योजना उत्तराखंड 2023 आवेदन पत्र डाउनलोड

  • सबसे पहले आपको समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • अब आपके सामने होमपेज खुल जाएगा।
  • होमपेज पर नागरिक सेवायें के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • अब “आवेदन करे, स्थिति जाने” के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद आपके सामने दो विकल्प खुल जायेंगे,
  • इन विकल्पों में से “नया ऑफलाइन आवेदन करें” के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपके स्क्रीन पर विभिन्न पेंशन योजनाओं की सूची खुल जाएगी।
  • इन योजनाओं की सूची में से “विधवा पेंशन” के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • उसके बाद डाउनलोड के विकल्प पर क्लिक करना होगा|
  • इसके बाद आपके सामने आवेदन पत्र पीडीएफ प्रारूप में प्रदर्शित हो जायेगा।
  • अब इस पीडीएफ प्रारूप के आवेदन पत्र का प्रिंट आउट निकालना होगा।

उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना से संबंधित प्रश्न उत्तर

उत्तराखंड में Vidhva Pension योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गयी है?

उत्तराखंड में पेंशन योजना की शुरुआत राजस्व सरकार द्वारा की गयी है।

विधवा पेंशन योजना के तहत महिलाओं को क्या लाभ प्रदान किये जा रहें हैं?

योजना के तहत राज्य की विधवा महिलाओं को 1000 रुपये प्रति माह प्रदान किये जाएंगे।

उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत आयु सिमा क्या है?

राज्य विकलांग पेंशन के अंतर्गत उत्तराखण्ड राज्य की विधवा महिलाओं की आयु सिमा 18 से 60 वर्ष है।

क्या हम विधवा पेंशन योजना उत्तराखंड के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते है?

नहीं, फ़िलहाल उत्तराखंड सरकार द्वारा फ़िलहाल इस तरह की कोई व्यस्था नहीं की है। वर्तमान में पेंशन स्कीम का लाभ लेने के लिए आपको ऑफलाइन आवेदन फॉर्म जमा करना होगा।

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