Uttarakhand Domicile Certificate – किसी देश की नागरिकता सिद्ध करने के लिए जैसे पासपोर्ट एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। उसी प्रकार किसी राज्य के निवासी होने के प्रमाण के तौर पर आपके पास निवास प्रमाण पत्र होना बहुत ही जरुरी है। इस लेख के माध्यम से आज हम आपको उत्तराखंड के निवास प्रमाण पत्र की जानकारी प्रदान कर रहे है। उत्तराखंड स्थाई निवास प्रमाण पर से सम्बंधित सभी जानकारियों के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहे।

Uttarakhand Domicile Certificate 2021
उत्तराखंड मूल निवास प्रमाण पत्र एक सरकारी दस्तावेज है। जिसमे आपके निवास से सम्बंधित जानकारी होती है। जो यह प्रमाणित करता है, की आप किस राज्य के निवासी है। निवास प्रमाण पत्र एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है। विभिन प्रकार की सरकारी योजनाओ के लाभ के हेतु तथा सरकारी नौकरी हेतु या अन्य किसी भी सरकारी काम हेतु आपको निवास प्रमाण पत्र की आवशयकता होती है। आज के समय में स्थायी निवास प्रमाण पत्र बहुत ही उपयोगी दस्तावेज है।
Uttarakhand Domicile Certificate PDF Form | |
आर्टिकल | उत्तराखंड निवास प्रमाण पत्र |
विभाग | राजस्व विभाग |
लाभार्थी | राज्य के निवासी |
भाषा | हिंदी |
आधिकारिक वेबसाइट | Click Here |
उत्तराखंड निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन फॉर्म को आप नीचे दिए गए लिंक से आसानी से डाउनलोड कर सकतें है।
Required Documents to Apply for Domicile Certificate in Uttarakhand
उत्तराखंड स्थाई निवास प्रमाण पत्र आवेदन के लिए आपको निम्नलिखित आवश्यक दस्तावेजों को आवेदन फॉर्म के साथ संलग्र करना होगा।
- जन्म प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
- पासपोर्ट साइज की फोटो
- परिवार रजिस्टर की नकल
- आधार कार्ड
Eligibility Criteria to Apply For The Uttarakhand Mool Niwas Praman Patra
उत्तराखंड में निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए आपको निम्नलिखित पात्रता मानदंड को पूरा करना होगा।
- उत्तराखंड का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है।
- आवेदक 15 वर्षों से राज्य में रह रहा हो।
Procedure For Application For Uttarakhand Permanent Residence Certificat
उत्तराखंड अधिवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए आपको अपने नजदीकी राजस्व कार्यालय/उप-विभागीय मजिस्ट्रेट / तहसीलदार कार्यालय में जा कर आवेदन करना होगा। उत्तराखंड मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन फॉर्म आप edistrict.uk.gov.in की आधिकारिक वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकतें है। तथा सभी आवश्यक दस्तावेजों को आवेदन फॉर्म के साथ संलग्र करना होगा। और सम्बंधित कार्यालय में जमा करना होगा। आवेदन करने के 15 दिनों बाद आपको उत्तराखंड मूल निवास प्रमाण पत्र जारी कर दिया जायेगा।
Note- किसी भी प्रकार के आवेदन फॉर्म से सम्बंधित जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट से जुड़े रहे। धन्यवाद