Uttarakhand Disable Certificate Application Form | उत्तराखंड विकलांग प्रमाणपत्र आवेदन फॉर्म | Uttarakhand Disable Certificate | Uttarakhand Disable Certificate Form PDF Download | उत्तराखंड लविकलांग प्रमाणपत्र पंजीकरण फॉर्म |Uttarakhand Disable Certificate Registration Form
Uttarakhand Disable Certificate:- विकलांग प्रमाणपत्र उन लोगों को जारी किया जाता है जो जन्म से या किसी कारण से विकलांग हैं। राज्य और जिले के संबंधित मेडिकल बोर्ड विकलांग पेंशन जारी करते हैं। इस लेख के माध्यम से आज हम आपको उत्तराखंड विकलांग प्रमाणपत्र के आवेदन पीडीएफ फॉर्म की जानकारी प्रदान कर रह है। उत्तराखंड विकलांग प्रमाणपत्र से सम्बंधित सभी प्रकार की जानकारी के हमारे साथ अंत तक बने रहें।
Uttarakhand Disable Certificate
उत्तराखंड सरकार ने हर समुदाय के जरूरतमंद लोगों की आर्थिक रूप से मदद के लिए कई कार्यक्रम और योजनाएं शुरू की हैं। विकलांग प्रमाणपत्र उनमें से एक है जो प्रमाणित करता है कि वह व्यक्ति जन्म से या किसी कारण से विकलांग है, जो सरकारी अधिकारियों द्वारा जारी किया गया है।उत्तराखंड में स्वास्थ्य निगम द्वारा विकलांग प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। विकलांग प्रमाणपत्र धारक विभिन्न सरकारी सेवाओं और योजनाओं जैसे कि विकलांग पेंशन, स्कॉलरशिप, सब्सिडाइज्ड प्रोस्थेटिक एड्स और सहायक उपकरणों आदि का लाभ उठा सकते हैं।
Uttarakhand Disable Certificate Highlights | |
आर्टिकल | उत्तराखंड विकलांग प्रमाणपत्र आवेदन फॉर्म |
विभाग | स्वास्थ्य निगम |
लाभर्थी | विकलांग लोग। |
आधिकारिक वेबसाइट | Click Here |
Benefits Of Disable Certificate
- विकलांग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना।
- सब्सिडी वाले कृत्रिम सहायक और सहायक उपकरण।
- सरकारी नौकरियों में आरक्षण।
Eligibility Criteria For Disable Certificate
- आवेदक को उत्तराखंड का निवासी होना चाहिए।
- आवेदक को मेडिकल प्रमाणपत्र दिखाना होगा जो विकलांगता के प्रकार को प्रमाणित करता है।
- न्यूनतम 40% विकलांग आवेदक सरकारी योजना और सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं।
Document Required For Disable Certificate
- आवेदन पत्र।
- निवास प्रमाण।
- राशन कार्ड की प्रति ।
- वोटर आई कार्ड ।
- शपथ पत्र ।
- 4 फोटोग्राफ ।
- जाति प्रमाण पत्र (शुल्क रियायत के लिए) ।
Application Process For Uttarakhand Disable Certificate
विकलांग प्रमाणपत्र के आवेदन के लिए आवेदक को उनके क्षेत्र के मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों के Superintendent/In- Charge/CMO और सिविल अस्पताल के /CHCs/PHCs/SHCs/SDs। ” से संपर्क करना होगा ,और आवेदन फॉर्म भरकर तथा सभी आवशयक दस्तावेजों को आवेदन फोम के साथ संलग्र कर और प्राधिकरण को सबमिट करें।और पूरी प्रक्रिया के बाद सामाजिक कल्याण विभाग द्वारा विकलांग प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। और डिसेबल सर्टिफिकेट 30 दिनों के भीतर आवेदक को जारी कर दिया जाएगा।
नीचे दिए गए लिंक से आप आसानी से विकलांग प्रमाणपत्र आवेदन फॉर्म पीडीएफ डाउनलोड कर सकते है।
Note- हमारे द्वारा प्रदान की गयी जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अवश्य बातये। किसी भी प्रकार के आवेदन फॉर्म पीडीऍफ़ से सम्बंधित जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट applicationformonline.in के साथ जुड़े रहे। धन्यवाद