उत्तराखंड मृत्यु प्रमाण पत्र फॉर्म PDF | Uttarakhand Death Certificate Application Form Download

उत्तराखंड मृत्यु प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म | Uttarakhand Death Certificate Application Form PDF Download | Uttarakhand Death Certificate |Uttarakhand Death Certificate Application Form  | उत्तराखंड मृत्यु प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म पीडीएफ |  

Uttarakhand Death Certificate Application Form:- मृत्यु प्रमाण पत्र एक आधिकारिक सरकारी दस्तावेज है जो किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद जारी किया जाता है। मृत्यु प्रमाण पत्र व्यक्ति की मृत्यु का समय, स्थान, कारण और व्यक्तिगत जानकारी की घोषणा करता है। जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत 21 दिनों के भीतर व्यक्ति की मृत्यु को पंजीकृत करना अनिवार्य है। आज हम अपने लेख में मृत्यु प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे।

Uttarakhand Death Certificate
Uttarakhand Death Certificate

Uttarakhand Death Certificate

मृत प्रमाण पत्र  एक आधिकारिक दस्तावेज है जो व्यक्ति की मृत्यु को आधिकारिक घोषित करता है। मृत्यु प्रमाण पत्र जिला कार्यालय, तहसील या नगर पालिका द्वारा जारी किया जाता है। मृत व्यक्ति के करीबी रिश्तेदार को मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू की गई सरकारी सेवाओं और योजनाओं के लाभ उठाने के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र आधिकारिक दस्तावेज के रूप में काम आता हे।

सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाएं  जैसे विधवा पेंशन इसका  लाभ लेने के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र अनिवार्य है। बैंक, जीवन बीमा और कई अन्य  आधिकारिक स्थानों पर हमें  व्यक्ति का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होता है।

Uttarakhand Death Certificate Highlights
आर्टिकल   उत्तराखंड मृत्यु प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म
संबंधित विभाग   चिकित्सा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग
सरकारी वेबसाइट Click Here

Death Of A Person Registered 

  • यदि मृत्यु घर में होती है, तो घर का मुखिया मृत्यु को पंजीकृत करने के लिए पात्र है ।
  • अगर मौत जेल में होती है, तो जेल प्रभारी मौत दर्ज करने के लिए योग्य है ।
  • यदि मृत्यु अस्पताल में होती है, तो चिकित्सा प्रभारी मृत्यु को पंजीकृत करने के लिए पात्र है।
  • पुलिस प्रभारी और गांव के मुखिया मृत्यु को पंजीकृत करने के लिए पात्र हैं, यदि मृत्यु उस क्षेत्र में होती है।

Documents Required For Death Certificate

  • आवेदन पत्र।
  • राशन कार्ड की प्रति।
  • आवासीय प्रमाण।
  • मृतक के जन्म का प्रमाण।
  • एक हलफनामा जिसमें डॉक्टर द्वारा मृत्यु या मृत्यु पर्ची की तारीख और समय निर्दिष्ट किया जाता है
  • श्मशान या दफन जमीन से रसीद।
  • स्टांप के साथ और किसी भी डॉक्टर के हस्ताक्षर के साथ ग्राम प्रधान / क्षेत्रीय पार्षद / विधायक / सांसद / एमबीएस से प्राप्त प्रमाण पत्र
  • अगर अस्पताल से मृत्यु का कोई रिकॉर्ड नहीं है।

Online Application Procedure

उत्तराखंड मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करना होगा।

  • सबसे पहले आपको उत्तराखंड सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • यदि आप ई-जिला पोर्टल पर नए उपयोगकर्ता हैं। तो सेवाओं के लाभ हेतु ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा।
  • अब आपको होम पेज पर “रजिस्टर” के विकल्प पर क्लिक करना होगा , और आवश्यक विवरण भरकर “खाता सक्रिय करें” के बटन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको खाते के सक्रिय होने पर, अपने यूजर आईडी और यूजर पासवर्ड का उपयोग करके ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर लॉगिन करना
  • उसके बाद आपको “जन्म और मृत्यु का पंजीकरण” के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • सभी आवश्यक विवरण जैसे जन्म / मृत्यु, लिंग, माता / पिता का नाम आदि दर्ज करें और फिर ‘सबमिट’ बटन पर क्लिक करें।
  • आवेदन पूरा करने के बाद, आवेदक ऑनलाइन भुगतान पर पुनर्निर्देशित करता है। अब आप नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट या किसी अन्य ऑनलाइन मोड से भुगतान कर सकते हैं।

Uttarakhand Death Certificate Application Process

मृत प्रमाण पत्र के आवेदन के लिए आपको आवेदन फॉर्म भरकर तथा सभी आवशयक दस्तावेजों को आवेदन फोम के साथ संलग्र कर अपने नजदीकी जिला कार्यालय, तहसील या नगर पालिका में जमा करना होगा , और सत्यापन के बाद  आवेदक को 30 दिनों के भीतर मृत प्रमाण पत्र जारी कर दी जाती है।।

नीचे दिए गए लिंक से आप आसानी से उत्तराखंड मृत प्रमाण पत्र  फॉर्म पीडीएफ डाउनलोड कर सकते है।

Click Here :- Uttarakhand Death Certificate Application  Forms

Note- हमारे द्वारा प्रदान की गयी जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अवश्य बातये। किसी भी प्रकार के आवेदन फॉर्म पीडीऍफ़ से सम्बंधित जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट applicationformonline.in के साथ जुड़े रहे। धन्यवाद

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