UP Shram Vibhag Yojana List | upbocw.in | यूपी श्रम विभाग योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन | UP Shram Vibhag Yojana आवेदन की स्थिति | upbocw.in List |
उत्तर प्रदेश सरकार अपने राज्य के नागरिकों के लिए समय समय पर विभिन्न प्रकार की योजनाएं शुरू करती रहती है| ताकि राज्य के प्रत्येक नागरिक को लाभ मिल सके| ऐसे ही उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के श्रमिकों नागरिकों के लिए कई योजनाएं संचालित करती रहती है| इन योजनाओं को शुरू करने के पीछे सरकार का लक्ष्य नागरिकों व उनके परिवार को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना होता है।
यूपी श्रम विभाग द्वारा शुरू की गई UP Shram Vibhag Yojana List से राज्य के लाभार्थी श्रमिक अपना और अपने परिवार का भरण-पोषण अच्छे से कर सकते है और साथ ही उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार आता है। इन योजनाओं के माध्यम से श्रमिकों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।
इस लेख के माध्यम से हम उत्तर प्रदेश श्रम विभाग द्वारा शुरू की गई ऐसे ही योजनाओं से संबंधित जानकारी प्रदान करेंगे जैसे इनका उद्देश्य, लाभ, विशेषताएं, पात्रता, महत्वपूर्ण दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया आदि| यदि आप UP Shram Vibhag Yojana List से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इस लेख को अंत तक पढ़ें।
UP Shram Vibhag Yojana List
उत्तर प्रदेश सरकार समय-समय पर उन सभी को लाभ प्रदान करती रहती है जो श्रमिक श्रेणी से आते है| और इसके साथ ही उनके परिवार के लिए कई अन्य तरह की सेवाएं व योजनाएं शुरू करती रहती है जैसे बच्चों की शिक्षा से जुडी योजना, स्वास्थ्य सम्बन्धी योजना, बेटी की शादी हेतु योजना आदि| इन योजनाओं के माध्यम से श्रमिकों को विभिन्न प्रकार की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
ताकि राज्य के श्रमिक व् उनका परिवार आराम से गुजारा कर पाएं और उनको अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए दूसरों पर निर्भर न रहना पड़े| इसके अलावा इन योजनाओं के माध्यम से वह सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनें। राज्य के सभी पंजीकृत श्रमिक यूपी श्रम विभाग योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इन योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन किया जा सकता है।
बारे में लेख | UP Shram Vibhag Yojana List |
विभाग | श्रम विभाग उत्तर प्रदेश |
लाभार्थी | राज्य के श्रमिक नागरिक व् उनका परिवार |
लाभ | अनेक प्रकार के लाभ |
आधिकारिक वेबसाइट | upbocw.in |
UP Shram Vibhag Yojana List का उद्देश्य
श्रमिक नागरिको के परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण उन्हें कठिन परिस्थियों व समस्याओं का सामना करना पड़ता है और साथ ही श्रमिक नागरिक अपने परिवार की बहुत दी जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ होते है| कई बार श्रमिकों को उनके कल्याण के लिए शुरू की गई योजनाओं की जानकारी नहीं होती है और वह विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं।
UP Shram Vibhag Yojana List के माध्यम से सभी श्रमिकों तक विभिन्न प्रकार की सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदान किया जाएगा। श्रम विभाग द्वारा जारी की गयी योजनाएं नागरिकों को कई सारे लाभ व सुविधाएं प्रदान करती है। जिसके माध्यम से राज्य के श्रमिक नागरिक व उनका परिवार अच्छे से अपनी जिंदगी बिता सकते है और साथ ही बिना किसी से मदद लिए अपने बच्चों की शिक्षा व स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवाओं का भी मुफ्त लाभ ले सकते है।
अब श्रमिकों को अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए दूसरों पर निर्भर रहने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि सरकार द्वारा उनको विभिन्न प्रकार की UP Shram Vibhag Yojana List के माध्यम से विभिन्न प्रकार की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इन सभी योजनाओं के माध्यम से श्रमिकों के जीवन स्तर में सुधार आएगा एवं वह आत्मनिर्भर एवं सशक्त भी बनेंगे।
UP Shram Vibhag Yojana List (यूपी श्रम विभाग के अंतर्गत शुरू की गई योजनाएं)
- आवासीय विद्यालय योजना
आवासीय विद्यालय योजना के माध्यम से निर्माण श्रमिकों के 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को प्राथमिक, जूनियर हाई स्कूल एवं माध्यमिक शिक्षा की सुविधा प्रदान करने के लिए आवासीय विद्यालयों में प्रवेश दिया जाएगा। इस योजना के माध्यम से बच्चों को निशुल्क आवास, वस्त्र, भोजन एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। यह योजना प्रदेश के 12 जनपदों में संचालित की जाती है।
- आपदा राहत सहायता योजना
आपदा राहत सहायता योजना के माध्यम से आपदा होने की स्थिति में ₹1000 की धनराशि/ वार्षिक/अदवार्षिक/त्रिमासिक/मासिक रूप में (जैसे भी केंद्र एवं राज्य सरकार निर्णय लिया जाएगा) लाभार्थी के बैंक खाते में वितरित की जाती है। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए श्रमिक निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीकृत होना चाहिए एवं अद्यतन रूप से अंशदान जमा कर रहा होना चाहिए।
- आवास सहायता योजना
इस योजना के माध्यम से निर्माण श्रमिकों को नया आवास बनाने एवं क्रय करने के लिए ₹1,00000 की धनराशि प्रदान की जाती है। पहले से उपलब्ध आवास की मरम्मत करने के लिए ₹15000 की धनराशि इस योजना के अंतर्गत प्रदान की जाती है। एक लाभार्थी को केवल एक ही लाभ प्रदान किया जाएगा। एक लाभार्थी आवास बनवाने एवं मरम्मत करवाने के लिए का लाभ प्राप्त करने का पात्र नहीं है। इस योजना का लाभ लाभार्थी द्वारा केवल जीवन में एक बार ही प्राप्त किया जा सकता है। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए श्रमिक की अधिकतम आयु 55 वर्ष होनी चाहिए।
- अंत्येष्टि सहायता योजना
इस योजना के अंतर्गत ₹25000 की धनराशि मृतक के आश्रितों को प्रदान की जाती है। इस योजना का लाभ केवल उसी श्रमिक को प्रदान किया जाएगा जो बोर्ड में पंजीकृत है। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए श्रमिक का अंशदान मृत्यु की तिथि पर प्रभावी होना चाहिए।
- सौर ऊर्जा सहायता योजना
इस योजना के माध्यम से निर्माण श्रमिक के स्थाई आवास पर दो एलईडी बल्ब, एक डीसी टेबल फैन, एक सोलर पैनल, चार्जिंग कंट्रोलर, एक मोबाइल चार्जर स्थापित किया जाता है। आपूर्ति किए गए संयंत्र पर 5 वर्ष की गारंटी प्रदान की जाती है। इस योजना का लाभ आवेदक को केवल एक बार ही प्रदान किया जाता है। इसके अलावा जिन आवेदकों के बच्चे कक्षा 9 से 12 के मध्य अध्ययनरत होते हैं उनको वरीयता भी प्रदान की जाती है।
- संत रविदास शिक्षा सहायता योजना
इस योजना के माध्यम से सभी पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के 25 वर्ष से कम की आयु के अधिकतम दो बालक या बालिकाओं को कक्षा 1 से उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। केवल एक परिवार के दो बच्चे ही इस योजना का लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं। कक्षा एक से पांच तक ₹150 प्रति माह, कक्षा 6 से 10 तक ₹200 प्रति माह, कक्षा 11 से 12 तक ₹250 प्रतिमाह संत रविदास शिक्षा सहायता योजना के माध्यम से प्रदान किए जाते हैं।
इसके अलावा आईटीआई अथवा समक्ष प्रशिक्षण हेतु सरकारी शुल्क में समतुल्य स्नातक हेतु ₹1000 तथा परास्नातक हेतु ₹2000 इंजीनियरिंग मेडिकल पाठ्यक्रम के लिए ₹8000 प्रतिमाह, अनुसंधान हेतु ₹12000 प्रतिमाह इस योजना के माध्यम से प्रदान किए जाते हैं। इसके अलावा कक्षा 10 एवं 12 उत्तीर्ण करने वाली बालिकाओं को साइकिल भी प्रदान की जाती है।
- मातृत्व, शिशु एवं बालिका मदद योजना
इस योजना के अंतर्गत महिला श्रमिकों को प्रसव होने की स्थिति में समतुल्य तथा आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना का लाभ दो प्रसव तक प्राप्त किया जा सकता है। महिला श्रमिक को इस योजना का लाभ केवल संस्थागत प्रसव की स्थिति में ही प्रदान किया जाता है। इस योजना का लाभ पहली कन्या संतान एवं दूसरी संतान भी बालिका होने पर प्रदान किया जाता है।
यदि दंपति निसंतान है तो उस स्थिति में गोद ली गई बालिकाओं पर भी इस योजना का लाभ प्रदान किया जाता है। इसके अलावा गर्भपात होने की स्थिति में एवं नसबंदी कराए जाने की स्थिति में भी इस योजना का लाभ प्रदान किया जाता है। यदि दंपति को पुत्र होता है तो इस दशा में भी इस योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
- मेधावी छात्र पुरस्कार योजना
इस योजना का लाभ उन सभी श्रमिकों के बच्चों को प्रदान किया जाएगा जिन्होंने कक्षा 5वी से 12वीं तक 55% या फिर उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं एवं कक्षा 10 से 12 तक 50% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं। इसके अलावा इस योजना का लाभ उन छात्रों को भी प्रदान किया जाता है जिन्होंने आईटीआई, बीए, बीकॉम, बीएससी, एमए, एमकॉम, एमएससी, एलएलबी आदि में 60% से अधिक अंक प्राप्त किए होते है या फिर पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा, इंजीनियरिंग, मेडिकल डिग्री प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय प्रवेश परीक्षा के उपरांत प्रवेश लिया होता है।
- महात्मा गांधी पेंशन योजना
इस पेंशन योजना के माध्यम से पात्र श्रमिकों को प्रतिमाह ₹1000 की धनराशि प्रदान की जाती है। यदि लाभार्थी श्रमिक की मृत्यु हो जाती है तो इस स्थिति में यह राशि उसकी पत्नी या पति को प्रदान की जाती है। इस पेंशन राशि में प्रत्येक 2 वर्षों के पश्चात ₹50 की वृद्धि की जाएगी जो कि अधिकतम ₹1250 तक होगी। इस योजना का लाभ केवल उन श्रमिकों को प्रदान किया जाता है जिनकी आयु 60 वर्ष से ज्यादा हो चुकी है। केवल पंजीकृत श्रमिक ही इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। पंजीयन की न्यूनतम अवधि 10 वर्ष निर्धारित की गई है।
- मृत्यु, विकलांगता सहायता एवं अक्षमता पेंशन योजना
इस योजना के अंतर्गत कार्यस्थल पर दुर्घटना होने की स्थिति में ₹500000 की धनराशि प्रदान की जाती है। कार्यस्थल पर दुर्घटना के कारण पूर्ण स्थाई विकलांगता की दशा में ₹300000 तथा आंशिक अपंगता में ₹200000 प्रदान किए जाते है। इसके अलावा यदि विकलांगता कार्यस्थल पर नहीं होती है या फिर सामान्य मृत्यु होती है तो इस स्थिति में ₹200000 की धनराशि प्रदान की जाती है।
स्थाई आंशिक विकलांगता की दशा में ₹100000 प्रदान किए जाते है। यदि श्रमिक पंजीकृत नहीं है तो इस स्थिति में कार्यस्थल पर गठित मृत्यु होने पर ₹50000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यदि किसी दुर्घटना या बीमारी के कारण अक्षम हो जाते हैं तो पूरे जीवन काल तक 1500-1250-1000 की पेंशन प्रदान की जाती है।
- कन्या विवाह अनुदान योजना
इस अनुदान योजना के माध्यम से पंजीकृत श्रमिक की अविवाहित पुत्री के विवाह पर ₹55000 प्रति पुत्री प्रदान किए जाते है इसके अलावा यदि विवाह इंटर कास्ट होता है तो इस स्थिति में ₹61000 की अनुदान धनराशि प्रदान की जाती है। यह धनराशि कम से कम 11 जोड़ों के सामूहिक विवाह की दशा में प्रदान की जाती है। इसके अलावा ₹7000 का आयोजन व्यय भी बोर्ड द्वारा वहन किया जाता है। कन्या विवाह अनुदान योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कन्या की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं वर्ग की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी अनिवार्य है।
- कौशल विकास, तकनीकी उन्नयन एवं प्रमाणन योजना
इस योजना के माध्यम से निशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। यदि पंजीकृत श्रमिक स्वयं प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है तो इस दशा में अकुशल श्रमिक का न्यूनतम वेतन से समतुल्य धनराशि की प्रतिपूर्ति की जाती है| प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात मूल्यांकन परीक्षा श्रमिक को उत्तीर्ण करनी अनिवार्य होती है। यदि श्रमिक द्वारा स्वयं प्रशिक्षण प्राप्त किया जाता है तो इस स्थिति में श्रमिक की आयु 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इसके अलावा आवेदक स्वयं अथवा उसका पति/पत्नी/पिता पंजीकृत निर्माण निर्माण श्रमिक हो और उसका अंशदान अध्तन जमा होना अनिवार्य है|
- गंभीर बीमारी सहायता योजना
इस सहायता योजना के माध्यम से पंजीकृत श्रमिकों को यदि कोई गंभीर बीमारी हो जाती है तो इस स्थिति में आयुष्मान भारत योजना में देय हितलाभ के समतुल्य राशि पूर्ण प्रतिपूर्ति की जाती है। इसके अलावा चिकित्सालय द्वारा इलाज का एस्टीमेट दिए जाने पर चिकित्सालय को अग्रिम राशि का भुगतान भी किया जा सकता है। इस योजना का लाभ केवल पंजीकृत श्रमिक ही उठा सकते हैं। इसके अलावा पंजीकृत श्रमिक की पति या पत्नी, अविवाहित पुत्रियां एवं 21 वर्ष की आयु से कम के पुत्र भी इस योजना का लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं।
- पंडित दीनदयाल उपाध्याय चेतना योजना
इस योजना के माध्यम से श्रमिकों के लिए सरकार द्वारा आरंभ की गई सभी योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ प्रदान किया जाता है| इसके अलावा श्रमिको को विभिन्न योजनाओं से संबंधित जानकारी समय समय पर प्रदान की जाती है। इसके अलावा इस योजना के अंतर्गत श्रमिकों के लिए आरंभ की गई विभिन्न योजनाओं का प्रचार-प्रसार भी किया जाता है। जिससे कि सभी श्रमिक विभिन्न प्रकार की योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में सक्षम बन सके।
- चिकित्सा सुविधा योजना
इस योजना के अंतर्गत विवाहित निर्माण श्रमिक को प्रतिवर्ष ₹3000 तथा अविवाहित निर्माण श्रमिक को प्रतिवर्ष ₹2000 की धनराशि प्रदान की जाती है। यह राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में वितरित की जाती है। इस योजना का लाभ पति या पत्नी में से किसी एक को ही प्रदान किया जाता है। इस योजना का लाभ श्रमिक को केवल तभी प्रदान किया जाता है जब वह निर्माण श्रमिक के रूप में बोर्ड में पंजीकृत हो एवं अद्यतन अंशदान जमा कर रहा हो।
- शौचालय सहायता योजना
इस योजना के माध्यम से आवेदक को ₹12000 की राशि दो समान किस्तों में शौचालय निर्माण करवाने हेतु प्रदान की जाती है। जिसमें से प्रथम किस्त की राशि ₹6000 एवं द्वितीय किस्त की राशि ₹6000 होती है। प्रथम किस्त की राशि प्रोत्साहन अग्रिम के रूप में होगी तथा दूसरी किस्त निर्माण पूर्ण होने पर एवं शौचालय का प्रयोग आरंभ होने के पश्चात प्रदान की जाती है।
यह राशि जिला पंचायत राज अधिकारी के माध्यम से प्रदान की जाती है। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए श्रमिकों का चयन भी जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा किया जाता है। लाभ की राशि का भुगतान सीधे लाभार्थी के खाते में किया जाता है।
UP Shram Vibhag Yojana List के अंतर्गत लाभ
योजनाओं के नाम | प्राप्त होने वाले लाभ |
आवासीय विद्यालय योजना | 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निशुल्क आवासीय शिक्षा। |
आपदा राहत सहायता योजना | ₹1000 की आर्थिक सहायता |
आवास सहायता योजना | नया आवास बनवाने के लिए ₹100000 की धनराशि तथा आवास की मरम्मत करवाने के लिए ₹15000 की धनराशि। |
अंत्येष्टि सहायता योजना | ₹25000 की धनराशि मृतक के आश्रितों को प्रदान की जाएगी। |
सौर ऊर्जा सहायता योजना | 2 एलईडी बल्ब, एक डीसी टेबल फैन, एक सोलर पैनल, चार्जिंग कंट्रोलर, एक मोबाइल चार्जर प्रदान किया जाएगा। |
संत रविदास शिक्षा सहायता योजना | कक्षा 1 से 5 तक ₹150 प्रतिमाह, कक्षा 6 से 10 तक ₹200 प्रतिमाह, कक्षा 11 एवं 12 में ₹250 प्रति माह प्रदान किए जाएंगे। इसके अलावा आईटीआई अथवा समक्ष प्रशिक्षण के लिए सरकारी शुल्क में समतुल्यजेड स्नातक के लिए ₹1000 तथा परास्नातक के लिए ₹2000, इंजीनियरिंग/मेडिकल परास्नातक के लिए ₹8000 प्रति माह एवं अनुसंधान हेतु ₹12000 प्रदान किए जाएंगे। इसके अलावा कक्षा दसवीं एवं बारहवीं उत्तीर्ण करने वाली बालिकाओं को साइकिल प्रदान की जाएगी। |
मातृत्व, शिशु एवं बालिका मदद योजना | पंजीकृत पुरुष कामगार को ₹6000 एकमुश्त राशि। महिला कर्मकार की संस्थागत प्रसव की स्थिति में 3 माह के न्यूनतम वेतन के समतुल्य धनराशि तथा ₹1000 चिकित्सा बोनस। गर्भपात होने की स्थिति में 6 सप्ताह के समतुल्य तथा नसबंदी कराए जाने पर 2 सप्ताह के समतुल्य न्यूनतम वेतन। शिशु के पुत्र होने की दशा में ₹20000 तथा पुत्री होने की दशा में ₹25000 की धनराशि। कानूनी रूप से गोद ली गई बालिका की दशा में ₹25000 की सावधि जमा की जाएगी। जन्म से दिव्यांग बालिका होने की स्थिति में ₹50000 सावधि जमा की जाएगी। |
मेधावी छात्र पुरस्कार योजना | कक्षा 6 से अच्छे अंक प्राप्त करने पर अधिसूचना की तालिका के अनुसार निहित पुरस्कार। |
महात्मा गांधी पेंशन योजना | ₹1000 की प्रतिमाह धनराशि। |
मृत्यु, विकलांगता सहायता एवं अक्षमता पेंशन योजना | कार्यस्थल पर दुर्घटना होने की स्थिति में ₹500000 की धनराशि प्रदान की जाएगी। कार्यस्थल पर दुर्घटना के कारण पूर्ण स्थाई विकलांगता की दशा में ₹300000 तथा आंशिक अपंगता में ₹200000 प्रदान किए जाएंगे। इसके अलावा यदि विकलांगता कार्यस्थल पर नहीं होती है या फिर सामान्य मृत्यु होती है तो इस स्थिति में ₹200000 की धनराशि प्रदान की जाएगी। स्थाई आंशिक विकलांगता की दशा में ₹100000 प्रदान किए जाएंगे। यदि श्रमिक पंजीकृत नहीं है तो इस स्थिति में कार्यस्थल पर गठित मृत्यु होने पर ₹50000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। यदि किसी दुर्घटना या बीमारी के कारण अक्षम हो जाते हैं तो पूरे जीवन काल तक 1500-1250-1000 की पेंशन प्रदान की जाएगी। |
कन्या विवाह अनुदान योजना | ₹55000 स्वजातीय विवाह करने पर एवं जाति के बाहर विवाह करने पर ₹61000 की अनुदान राशि। |
कौशल विकास, तकनीकी उन्नयन एवं प्रमाणन योजना | निशुल्क प्रशिक्षण। |
गंभीर बीमारी सहायता योजना | एंपेनल्ड अस्पतालों में इलाज करवाने पर आयुष्मान भारत योजना के तहत देय हितलाभ के समतुल्य राशि पूर्व प्रतिपूर्ति। |
पंडित दीनदयाल उपाध्याय चेतना योजना | सभी योजनाओं की जानकारी श्रमिकों तक पहुंचाना। |
चिकित्सा सुविधा योजना | ₹2000 अविवाहित श्रमिक को एवं ₹3000 विवाहित श्रमिक को (प्रतिवर्ष) |
शौचालय सहायता योजना | शौचालय निर्माण के लिए ₹12000 की धनराशि। |
UP Shram Vibhag Yojana List की पात्रता
योजनाओं के नाम | पात्रता |
आवासीय विद्यालय योजना | इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पंजीकृत श्रमिक के बच्चे की आयु 6 से 14 वर्ष होनी चाहिए।निर्माण श्रमिक विभाग में पंजीकृत होना अनिवार्य है। |
आपदा राहत सहायता योजना | श्रमिक बोर्ड में पंजीकृत होने चाहिए।श्रमिकों द्वारा नियमित रूप से अद्यतन अंशदान जमा किया जाना होना चाहिए। |
आवास सहायता योजना | आवेदक पंजीकृत श्रमिक होना चाहिए।इस योजना का लाभ पूरे जीवन काल में केवल एक बार ही प्राप्त किया जा सकता है।आवेदक का पंजीयन 5 वर्ष पुराना होना चाहिए एवं आवेदक की अधिकतम आयु 55 वर्ष होनी चाहिए।आवेदक द्वारा किसी अन्य आवास योजना का लाभ प्राप्त नहीं किया जाना होना चाहिए।श्रमिक एवं उसके परिवार के पास पक्का रिहायशी मकान होना चाहिए एवं उसका निर्माण करने हेतु पर्याप्त भूमि होनी चाहिए। |
अंत्येष्टि सहायता योजना | वह श्रमिक जिस के संदर्भ में हितलाभ का दावा किया जा रहा है वह बोर्ड में पंजीकृत होना चाहिए एवं उसका अंशदान मृत्यु की तिथि पर प्रभावी होना चाहिए। |
सौर ऊर्जा सहायता योजना | आवेदक बोर्ड में पंजीकृत श्रमिक होना चाहिए तथा उसके द्वारा अंशदान अद्यतन जमा किया जाना होना चाहिए।इस योजना का लाभ परिवार के एक व्यक्ति को केवल एक बार ही प्रदान किया जाएगा। |
संत रविदास शिक्षा सहायता योजना | इस योजना का लाभ एक परिवार के अधिकतम दो बच्चों को ही प्रदान किया जाएगा।बच्चे की आयु 25 वर्ष से कम होनी चाहिए।केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासी इस योजना का लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं। |
मातृत्व, शिशु एवं बालिका मदद योजना | इस योजना का लाभ श्रमिकों को केवल प्रथम 2 वर्ष तक ही प्रदान किया जाएगा।केवल संस्थागत प्रसव की स्थिति में ही इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।बालिका मदद योजना का लाभ पहली कन्या संतान एवं दूसरी संतान भी कन्या होने पर प्रदान किया जाएगा।निसंतान दंपत्ति को कानूनी रूप से गोद ली गई बालिका पर भी इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। |
मेधावी छात्र पुरस्कार योजना | वे सभी श्रमिक जिनके पुत्र एवं पुत्री ने कक्षा 5 से 9 तक 55% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं वह योजना का लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं।कक्षा 10 से 12 तक 50% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले बच्चे भी इस योजना का लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं।इसके अलावा आईटीआई, बीए, बीकॉम, बीएससी आदि में 60% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को भी इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा, इंजीनियरिंग, मेडिकल डिग्री में राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात प्रवेश लेने पर भी इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा |
महात्मा गांधी पेंशन योजना | आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए।आवेदक की आयु 60 वर्ष या फिर उससे ज्यादा होनी चाहिए।श्रमिक के पंजीयन की न्यूनतम अवधि 10 वर्ष निर्धारित की गई है।श्रमिक द्वारा राज्य या फिर केंद्र सरकार द्वारा संचालित की जा रही है किसी भी पेंशन योजना का लाभ प्राप्त नहीं हो रहा होना चाहिए। |
मृत्यु, विकलांगता सहायता एवं अक्षमता पेंशन योजना | आवेदक पंजीकृत श्रमिक होना चाहिए।राज्य बीमा निगम से पेंशन प्राप्त करने के लिए श्रमिक अपात्र होना चाहिए।श्रमिक की अक्षमता 50% या फिर उससे अधिक होनी चाहिए। |
कन्या विवाह अनुदान योजना | इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए श्रमिक पंजीकृत होना चाहिए एवं उसके द्वारा अंशदान अद्यतन जमा किया जाना होना चाहिए।पंजीयन की न्यूनतम समय सीमा 100 दिन निर्धारित की गई है।इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए वधू की आयु 18 वर्ष या फिर उससे ज्यादा होनी चाहिए एवं वर की आयु 21 वर्ष या फिर उससे ज्यादा होनी चाहिए।महिला पंजीकृत श्रमिक इस योजना का लाभ स्वयं के विवाह के लिए भी प्राप्त कर सकती हैं। |
कौशल विकास, तकनीकी उन्नयन एवं प्रमाणन योजना | इस योजना का लाभ आवेदक को तभी प्रदान किया जाएगा जब वह स्वयं या फिर उसके/पति/पत्नी या पिता पंजीकृत है तथा अंशदान अद्यतन जमा कर रहे हैं।यदि पंजीकृत श्रमिक खुद प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं तो उनकी आयु 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए।पत्नी की कोई भी आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है।अविवाहित पुत्री की भी कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है।आश्रित पुत्र की अधिकतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। |
गंभीर बीमारी सहायता योजना | श्रमिक पंजीकृत होना चाहिए।इस योजना का लाभ पंजीकृत श्रमिक एवं उसके पति या पत्नी, अविवाहित पुत्रियां एवं 21 वर्ष से कम आयु के पुत्र को भी प्रदान किया जाएगा।इस योजना के लाभार्थी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ प्राप्त करने के पात्र नहीं है। |
पंडित दीनदयाल उपाध्याय चेतना योजना | उत्तर प्रदेश के सभी श्रमिकों को इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। |
चिकित्सा सुविधा योजना | श्रमिक बोर्ड में पंजीकृत होने चाहिए।श्रमिकों द्वारा नियमित रूप से अद्यतन अंशदान जमा किया जाना होना चाहिए। |
शौचालय सहायता योजना | आवेदक पंजीकृत श्रमिक होना चाहिए।श्रमिक द्वारा नियमित रूप से अधतन अंशदान जमा किया जाना होना चाहिए।लाभार्थी के पास आधार कार्ड एवं राष्ट्रीय कृत बैंक में सीबीएस ब्रांच में खाता होना अनिवार्य है।श्रमिक द्वारा शौचालय निर्माण हेतु किसी अन्य सरकारी योजना का लाभ नहीं प्राप्त किया जाना होना चाहिए। |
UP Shram Vibhag Yojana List महत्वपूर्ण दस्तावेज
- आधार कार्ड
- वोटर आईडी कार्ड
- राशन कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आयु का प्रमाण
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
- आय प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- ईमेल आईडी
- बैंक पासबुक की छायाप्रति
UP Shram Vibhag Yojana List के लिए कैसे आवेदन करें?(यूपी श्रम विभाग की योजनाओं के लिए ऐसे आवेदन करें)
यूपी श्रम विभाग द्वारा जारी सभी योजनाओं के लिए पंजीकरण प्रकिया निचे दी गई है:-
- सबसे पहले उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- आपके सामने होम पेज खुल जायेगा।
- होम पेज पर श्रमिक के सेक्शन पर जाकर श्रमिक पंजीयन/संशोधन के दिए गए ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- अब आपके सामने नया पेज खुल जायेगा।
- इस नए पेज पर आधार कार्ड नंबर, आवेदन/पंजीयन नंबर, मंडल, जनपद, मोबाइल नंबर भरना होगा।
- अब आवेदन संशोधन करें पर क्लिक करना होगा।
- आपके सामने नए पेज पर फॉर्म खुल जाएगा।
- इस फॉर्म में पूछी गयी महत्वपूर्ण जानकारी को भरना होगा और इसके साथ-साथ महत्तवपूर्ण दस्तावेजों को अटैच करना होगा।
- सभी प्रक्रिया पूरी करने के बाद सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा।
- इस तरह आपकी श्रम विभाग की योजना हेतु आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
UP Shram Vibhag Yojana List आवेदन/पंजीयन संख्या कैसे जाने?
- आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जायेगा।
- होम पेज पर श्रमिक के सेक्शन पर जाकर आवेदन/पजीयन संख्या जाने के दिए गए ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- अब आपके सामने नया पेज खुल जायेगा।
- इस नए पेज पर पूछी गयी जानकरी जैसे: आधार कार्ड नंबर और मोबाइल नंबर भरना होगा।
- सभी जानकारी भरने के बाद सर्च के बटन पर क्लिक करना होगा।
- इस तरह आपकी पंजीयन संख्या खुल जाएगी।
UP Shram Vibhag Yojana List पंजीयन की स्थिति की जांच कैसे करें?
- आवेदक को सबसे पहले उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- अब आपके सामने होम पेज खुल जायेगा।
- होम पेज पर श्रमिक के सेक्शन पर जाकर पंजीयन की स्थिति के दिए गए ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- अब आपके सामने नया पेज खुल जायेगा।
- इस नए पेज पर पूछी गयी जानकारी जैसे: पंजीयन संख्या और मोबाइल नंबर भरना होगा।
- अंत में सर्च के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इस तरह आप पंजीयन की स्थिति जाँच सकेंगे।
UP Shram Vibhag Yojana List से संबंधित प्रश्न/उत्तर
यूपी श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट क्या है?
यूपी श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट upbocw.in है। आवेदक पोर्टल पर जाकर श्रम विभाग की योजनाओं का लाभ ले सकते है।
सरकार ने श्रम विभाग हेतु कितनी योजनाओं को शुरू किया है?
सरकार ने श्रम विभाग हेतु 21 योजनाओं को शुरू किया है। यह योजनाएं श्रमिक नागरिक के लिए राज्य भर में लागू की गयी है।
उत्तर प्रदेश श्रम विभाग की योजनाओं का लाभ कौन ले सकते है?
उत्तर प्रदेश श्रम विभाग की योजनाओं का लाभ श्रमिक श्रेणी के नागरिक ले सकेंगे। योजनाओं का लाभ वही श्रमिक नागरिक ले सकेंगे जो पोर्टल पर पंजीकृत होंगे।
श्रम विभाग की योजनाओ की पंजीकरण प्रक्रिया क्या होगी?
श्रम विभाग की योजनाओ की पंजीकरण प्रक्रिया हमने आपको अपने आर्टिकल में विस्तारपूर्वक बता दी है। पंजीकरण प्रक्रिया जानने के लिए हमारे द्वारा लिखे गए लेख को पूरा पढ़े।