UP Gehu Kharid | eproc.up.gov.in | up gehu kharid registration 2022-23 | eproc.up.gov.in 2022-23 wheat login |
उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के किसानो से गेहू खरीद के लिए ऑनलाइन सुविधा शुरू कर रही है इसके लिए राज्य सरकार ने ऑनलाइन पोर्टल लांच किया है इस ऑनलाइन पोर्टल का नाम खाद्य एवं रसद विभाग उत्तर प्रदेश ई-क्रय प्रणाली / E Uparjan Portal है| उत्तर प्रदेश के जो किसान अपनी फसल राज्य सरकार को बेचना चाहते हैं उन्हें इस ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपना पंजीकरण करना होगा। पंजीकरण करने के बाद किसान अपनी रबी की फसल (गेहूं) को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर सरकारी एजेंसियों को बेच सकते हैं।
आज लेख में हम UP Gehu Kharid 2023 से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करेंगे जैसे गेहूँ खरीद हेतु किसान पंजीकरण 2022 कैसे करना है और इसकी प्रक्रिया क्या है आदि | यदि आप इस पोर्टल से संबंधित सभी जानकारी जानना चाहते है तो इस लेख को अंत पढ़े|
UP Gehu Kharid अप्रैल 2021
29 जनवरी 2021 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा गेहूं उपार्जन प्रारंभ करने के निर्देश दिए गए| 1 अप्रैल 2021 से UP Gehu Kharid शुरू की जाएगी। गेहूं उपार्जन के तहत प्रदेश के किसानों को किसी भी क्रय केंद्र पर किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। भंडारण गोदामों और क्रय केंद्रों में गेहूं की सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए जाएंगे।
इस साल गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 50 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। अब गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाकर 1975 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है।
गेहूं उपार्जन 2021-2022 की समय सारिणी एवं प्रस्तावित क्रय नीति को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा अधिकारियों के साथ बैठक की गयी|इस बैठक में मुख्यमंत्री की ओर से निर्देश दिए गए कि जल्द ही गन्ना किसानों को भी गेहूं किसानों की तरह ऑनलाइन पर्ची की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी|
उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि जिन क्रय एजेंसियों का रिकार्ड दुरुस्त नहीं होगा, उन्हें काम नहीं दिया जाएगा। सभी क्रय केन्द्रों एवं भण्डारण गोदामों की जियो टैगिंग की जायेगी। ताकि किसानों को लाभ मिल सके।
के बारे में लेख | UP Gehu Kharid 2023 |
शुरू की गयी | उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा |
विभाग | कृषि विभाग |
लाभार्थी | राज्य के किसान भाई |
ऑफिसियल वेबसाइट | eproc.up.gov.in |
3,99,935 किसानों से की गई गेहूं खरीद
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कोरोना काल के चलते उत्तर प्रदेश में यूपी गेहू ख़रीद की प्रक्रिया जारी है। अभी तक 20.50 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की जा चुकी है। यह खरीद करीब 3,99,935 किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की गई है। राज्य में यह खरीदारी करने की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार ने 11 एजेंसियों को सौंपी थी। इन 11 एजेंसियों में से 7 एजेंसियों ने क्रय केंद्र संचालित किए हैं।
उत्तर प्रदेश सहकारी संघ द्वारा लगभग 3252 क्रय केन्द्रों का संचालन किया गया है। जिनसे करीब नौ लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की जा चुकी है। उत्तर प्रदेश में सरकार द्वारा अब तक 5612 क्रय केन्द्र स्थापित किये जा चुके हैं।
इसके साथ ही राज्य कृषि उपज मंडी परिषद द्वारा 48 जिलों में 110 गेहूँ उपार्जन केन्द्र स्थापित किये गये हैं। इन केंद्रों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य 1975 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। जिससे 46982 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की जा चुकी है। इस योजना के तहत 8523 किसानों को गेहूं खरीद पर 92.78 करोड़ रुपये का भुगतान भी किया जा चुका है।
UP Gehu Kharid का उद्देश्य
पूरे देश में लॉक डाउन कि वजह से सरे काम पर पाबंदी लगी होने के करण किसान अपनी फसल को बेचने में असमर्थ है। जैसे उन्हें भरी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस समस्या को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने UP Gehu Kharid 2023 के लिए ऑनलाइन पोर्टल को लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश के किसान अपनी गेहू की फसल बेचने के लिए इस ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकरण कर सकते है।
इससे किसान की फसल समय से बिक जाएगी और किसानो को समय से पैसे मिल जायेगे इससे किसान अपना जीवन यापन आसानी से कर सकते है। फसल बिक जाने के बाद बिक्री की धनराशि सीधे लाभार्थियों के बैंक अकॉउंट में पंहुचा दी जाएगी।
UP Gehu Kharid में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी
प्रमुख सचिव खाद्य एवं रसद वीना कुमारी द्वारा प्रस्तावित क्रय नीति के संबंध में प्रस्तुतिकरण भी प्रस्तुत किया गया| मुख्यमंत्री द्वारा इस प्रस्तुतिकरण में विभिन्न प्रकार के सुझाव प्रस्तुत किये गये| उन्होंने कहा कि क्रय केन्द्रों पर नमी मापक यंत्र, डबल जाली का छलना, इलेक्ट्रॉनिक कांटा आदि विभिन्न प्रकार के उपकरण उपलब्ध कराये जायें।
यह सभी उपकरण 10 मार्च तक क्रय केन्द्रों पर उपलब्ध करा दिये जायेंगे। मुख्यमंत्री द्वारा यह भी निर्देश दिये गये कि इस वर्ष बायोमैट्रिक प्रमाणीकरण के माध्यम से ई-पॉप मशीनों से गेहूँ क्रय करने की व्यवस्था की जायेगी| इस सिस्टम से पारदर्शिता आएगी। इस वर्ष बटाईदारों से भी गेहूं की खरीद की जाएगी।
मुख्यमंत्री द्वारा क्रय केन्द्रों पर रोड साइन लगाने के निर्देश दिये गये तथा ग्राम पंचायतों में क्रय केन्द्रों की सूची के साथ वॉल पेंटिंग को भी महत्वपूर्ण बताया गया है| इससे किसानों को सुविधा होगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को गेहूं उपार्जन की पूरी व्यवस्था में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिये| किसी भी किसान को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।
किसानों को गेहूं का भुगतान समय पर किया जाएगा। यह पूरी प्रक्रिया अधिकारियों द्वारा सरल तरीके से संचालित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि अप्रैल-मई के दौरान क्रय केंद्रों पर पेयजल की व्यवस्था होना भी जरूरी है|
UP Gehu Kharid की विशेषताएं
- इस योजना का लाभ उत्तर प्रदेश के उन किसानो को प्रदान किया जायेगा जो अपनी गेहू की फसल को बेचना चाहते है।
- मंडियों में अपनी उपज को ले जाने से पहले सभी इच्छुक किसानों को यूपी ई-उपार्जन पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा |
- ऑनलाइन पंजीकरण करने के बाद टोकन प्राप्त करना होगा| और फिर उन्हें केवल उसी दिन मंडी आना है जिस दिन का उनके पास टोकन है।
- उत्तर प्रदेश सरकार ने साल 2020-21 के लिए प्रदेशभर में गेहूं की खरीद के लिए 5500 खरीद केंद्र बनाए हैं। इस साल 55 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद का टारगेट रखा गया है और गेहूं की खरीद 1925 रुपये / क्विंटल के न्यूनतम समर्थन (MSP) मूल्य पर रखी है।
UP Gehu Kharid किसान पंजीकरण 2022 की जरूरी बातें
- रजिस्ट्रेशन में गेहूं के खेत का विवरण देना जरूरी है।
- खेत के विवरण में खतौनी/खसरा संख्या, गेहूं का रकबा भरना आवश्यक है।
- आधार कार्ड, बैंक पास बुक व राजस्व अभिलेखों का सही विवरण दर्ज करना है।
- रजिस्ट्रेशन होने के बाद रजिस्ट्रेशन नंबर और उसका प्रिंट जरूर ले लें।
- जब तक आवेदन लॉक नहीं किया जाता है, रजिस्ट्रेशन स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- मोबाइल नंबर पर रजिस्ट्रेशन की पूरी जानकारी भेजी जाएगी।
- 100 क्विंटल से अधिक गेहूं की बिक्री के लिए एसडीएम से सत्यापन कराया जायेगा।
- गेहूं बेचने के बाद केन्द्र प्रभारी से पावती पत्र अवश्य प्राप्त कर ले।
- मोबाइल नंबर देकर रजिस्ट्रेशन में संशोधन किया जा सकता है।
- मोबाइल नंबर देकर रजिस्ट्रेशन ड्राफ्ट फिर से प्रिंट किया जा सकता है।
महत्वपूर्ण दस्तावेज क्या है?
- आधार कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटो
- अपने खेत का राजस्व अभिलेख से संबंधित जानकारी देनी होगी ।
- किसानों को अपनी जमीन से संबंधित जानकारी के लिए खसरा – खतौनी, खसरा संख्या और जमीन का रकबा एवं गेहूँ का रकबा आदि देना आवश्यक है ।
- बैंक अकाउंट पासबुक
- मोबाइल नंबर
पंजीकरण करते समय ध्यान रखने वाले कुछ महत्वपूर्ण तथ्य
- सभी स्टेप का पालन करें:
UP Gehu Kharid Online Kisan Portal पर पंजीकरण करवाने के लिए पोर्टल पर उपलब्ध स्टेप 1 से लेकर स्टेप 6 तक का पालन करना अनिवार्य है।
इस स्टेप में उपलब्ध है पंजीकरण प्रारूप:
- स्टेप 1 में पंजीकरण प्रारूप उपलब्ध है।
पंजीकरण प्रारूप डाउनलोड करें:
- इस पंजीकरण प्रारूप को डाउनलोड करके प्रिंट करना होगा। जिसके पश्चात इसमें सभी जानकारी दर्ज करनी होगी।
सभी भूमियों का विवरण प्रदान करें:
- पंजीकरण करवाने के लिए फसल के लिए उपयोग की जाने वाली सभी भूमियों का विवरण से संबंधित जानकारी दर्ज करना अनिवार्य है।
सभी राजस्व विवरण दर्ज करें:
- इसके अलावा खतौनी, खाता संख्या, प्लॉट/खसरा संख्या, भूमि का रकबा, फसल का रकबा भरना भी अनिवार्य है।
यह जानकारी भी प्रारूप में दर्ज करें:
- इस प्रारूप में आधार कार्ड, बैंक पासबुक, एवं राजस्व अभिलेखों का विवरण भी दर्ज करना होगा।
ऑनलाइन आवेदन दर्ज करें:
- स्टेप 1 सफलतापूर्वक होने के बाद स्टेप 2 के माध्यम से आप ऑनलाइन आवेदन दर्ज कर सकते हैं।
पंजीकरण संख्या नोट करें:
- ऑनलाइन आवेदन करने के बाद पंजीकरण संख्या नोट करनी होगी।
ड्राफ्ट आवेदन पत्र प्रिंट करें:
- इसके पश्चात स्टेप 3 के पंजीकरण ड्राफ्ट से ड्राफ्ट आवेदन पत्र प्रिंट करना होगा।
स्टेप 4 में संशोधन करें:
- यदि आपको किसी भी प्रकार की संशोधन की आवश्यकता है तो आप स्टेप 4 में यह संशोधन कर सकते हैं।
पंजीकरण लॉक करें:
- सभी सही जानकारी दर्ज करने के बाद आप स्टेप 5 में पंजीकरण लॉक कर सकते हैं। पंजीकरण लॉक करने के बाद आपके आवेदन पत्र में कोई भी संशोधन नहीं किया जा सकता।
पंजीकरण फाइनल प्रिंट करें:
- स्टेप 6 के माध्यम से आप पंजीकरण फाइनल प्रिंट कर सकते हैं। जब तक किसान द्वारा पंजीकरण लॉक नहीं किया जाएगा तब तक किसान का पंजीकरण स्वीकार नहीं किया जाएगा।
केंद्र प्रभारी से पावती पत्र प्राप्त करें:
- गेहूं को बेचने के बाद आपको केंद्र प्रभारी से पावती पत्र प्राप्त करना आवश्यक है।
जानकारी दर्ज करते समय ध्यान रखें:
- किसान द्वारा सभी प्रकार की जानकारी दर्ज करते समय विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है। कोई भी जानकारी आपके द्वारा गलत दर्ज नहीं की जानी चाहिए।
इस स्थिति में न करें दोबारा पंजीकरण:
- वह सभी किसान जो खरीफ वर्ष 2019–20 में धान खरीद के लिए पंजीकरण करा चुके हैं उन्हें गेहूं विक्रेता के लिए दोबारा से पंजीकरण करवाने की आवश्यकता नहीं है। वह संशोधन करके या बिना संशोधन करें दोबारा से आवेदन प्रपत्र को लॉक कर सकते हैं।
गेहूं विक्रय के समय लाने के लिए यह महत्वपूर्ण दस्तावेज:
- गेहूं को बेचते समय किसान को अपना पंजीकरण प्रपत्र लाना आवश्यक है। इसके साथ किसान को कंप्यूटराइज खतौनी, फोटो युक्त पहचान पत्र, बैंक के पासबुक के प्रथम पेज की प्रति तथा आधार कार्ड लाना भी आवश्यक है।
किसान ऑनलाइन पंजीकरण 2022 कैसे करे?
राज्य के इच्छुक लाभार्थी इस Online Portal पर पंजीकरण करने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन कर सकते है-
- सबसे पहले, आवेदक को खाद्य एवं रसद विभाग, उ० प्र० ई-क्रय प्रणाली को ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा।
- आपकी स्क्रीन पर होम पेज खुल जायेगा।
- इस Home Page पर “गेहू खरीद हेतु किसान पंजीकरण “ का ऑप्शन पर क्लिक करना होगा ।
- अब आपकी Computer Screen पर अगला पेज खुल जायेगा।
- इसके बाद इस पेज पर 6 Step खुल जाएंगे जिन्हे आपको एक के बाद एक भरना होगा।
- सबसे पहले आपको पंजीकरण प्रपत्र पर क्लिक करना होगा।
- अगले पेज पर Kisan Registration Form खुल जायेगा ।
- इस फॉर्म पर Mobile Number और Captcha Code भरना होगा।
- इसके बाद आगे बढे के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- जिसके बाद रबी फसल (UP Gehu Kharid) के लिए किसान ऑनलाइन पंजीकरण प्रपत्र / फॉर्म खुल जाएगा।
- इस पंजीकरण फॉर्म में आपको पूछी गयी सभी जानकारी जैसे किसान का नाम, पता, Mobile Number, आधार कार्ड नंबर, पिता, पति का नाम, तहसील, जनपद आदि भरना होगा।
- सभी जानकारी भरने के बाद पंजीकरण करें” के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
किसान पंजीकरण फॉर्म प्रिंट
- राज्य के जिन किसानो ने ऑनलाइन आवेदन पत्र भरा है वह आसानी से उस आवेदन पत्र का प्रिंट आउट ले सकते है प्रिंट आउट प्राप्त करने के लिए आपको पंजीकरण प्रिंट के विकल्प पर क्लिक करना होगा |
- ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने अगला पेज खुल जाएगा|
- इस पेज पर आपको अपना मोबाइल नंबर और कैप्चा कोड दर्ज करना होगा और प्रोसीड बटन पर क्लिक करना होगा|
- जिसके बाद पूरी तरह से भरा हुआ फॉर्म खुल जाएगा जिसे आप प्रिंट कर सकते हैं।
लॉक के उपरांत टोकन
रबी फसल (गेहूँ खरीद) हेतु ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म भरने के बाद किसान भाई को अपनी फसल को मंडी में किस दिन कितने बजे लेकर जाना है इसके लिए मंडी टोकन बनाना होगा।
- सबसे पहले आपको लॉक के उपरांत टोकन बनाये के Step पर क्लिक करना होगा।
- ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर “किसान पंजीयन आईo डीo अथवा Mobile Number:” और “कैप्चा अंकित करें” भर कर ‘आगे बढ़े’ के बटन पर क्लिक करना होगा।
- जिसके बाद रबी फसल (गेहूं खरीद) हेतु ऑनलाइन टोकन पंजीकरण फॉर्म खुल जाएगा।
- यह क्रय हेतु टोकन किसान को उसके Mobile Number पर भी प्राप्त होंगा जिसमें उपज को लेकर जाने का दिन और समय दोनों अंकित होंगे।
UP किसान पंजीकरण संशोधन/ड्राफ्ट
- आवेदक द्वारा UP Gehu Kharid के लिए पंजीकरण फॉर्म भरते समय किसी भी तरह की जानकारी गलत भर गई है तो उन्हें पंजीकरण संशोधन पर Click करना होगा|
- Option पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक Form खुलकर आ जायेगा|
- इस form को ध्यानपूर्वक सही प्रकार भरे।
- आगे के लिए अपना रजिस्ट्रेशन सुरक्षित करके रख सकते हैं।
पंजीकरण प्रारूप
कोई भी किसान ई-उपार्जन पर Online पंजीकरण फॉर्म भरने से पहले आवेदन पत्र का प्रारूप भी देख सकता है जिससे उसको अपनी रबी फसल को बेचने के लिए Application Form भरने में आसानी होगी|
- पंजीकरण प्रारूप में ऑप्शन पर Click करना होगा।
- इसके बाद आपके सामने पंजीकरण प्रारूप की पीडीएफ खुल जायेगा ।आप इसे विस्तारपूर्वक पढ़ सकते है|
UP Gehu Kharid मोबाइल ऐप डाउनलोड कैसे करें?
- सबसे पहले आपको उर्वरक एवं रसद सार्वजनिक वितरण प्रणाली उत्तर प्रदेश विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- अब आपके सामने होम पेज खुल जाएगा।
- होम पेज पर आपको किसान पंजीकरण फॉर परचेज के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- अब आपको Download Mobile App (केवल Android फ़ोन) के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इस विकल्प पर क्लिक करते ही आपके डिवाइस पर मोबाइल ऐप डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा।
- डाउनलोड प्रक्रिया पूरी होने के बाद आपको इस ऐप को इंस्टॉल करना होगा।
- इस तरह आप मोबाइल ऐप डाउनलोड कर पाएंगे।
कुछ महत्वपूर्ण अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न उत्तर
उत्तर प्रदेश गेहूं खरीद हेतु किसान पंजीकरण क्या है?
गेहूं खरीद हेतु किसान पंजीकरण खाद्य एवं रसद विभाग उत्तर प्रदेश ई-क्रय प्रणाली/ ई-उपार्जन व्यवस्था है जिसके माध्यम से किसान ऑनलाइन खुद का पंजीकरण करके सरकारी गोदाम पर अपनी फसल बेच सकता है।
क्या ऑनलाइन किसान पंजीकरण करने के लिए कोई शुल्क लगता है?
नहीं किसान पंजीकरण के लिए कोई शुल्क नहीं देना है यह आप फ्री में ऑनलाइन कर सकते हैं।
खुद से पंजीकरण करना नहीं आता या नहीं कर पा रहे हैं तो क्या करें?
अगर आपके पास कंप्यूटर या मोबाइल नहीं है पंजीकरण करना नहीं आ रहा या नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने नजदीकी किसी भी CSC सेंटर या कंप्यूटर की दुकान पर जाकर गेहूं खरीद हेतु किसान पंजीकरण करवा सकते हैं इसके लिए संचालक आपसे कुछ शुल्क लेगा।
मैं किराये के खेतों पर खेती करता हूँ तो क्या मैं पंजीकरण कर सकता हूँ?
जी हाँ हर वो किसान जो उत्तरप्रदेश का है और खेती करता है और जिसको अपनी फसल सरकारी गोदाम में बेचनी हो चाहे वो कैसे भी खेती करता हो पंजीकरण कर सकता है।