राजस्थान विकलांग पेंशन योजना 2023: ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म

राजस्थान विकलांग पेंशन योजना | Rajasthan Viklang Pension Yojana | ssp.rajasthan.gov.in |

राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के नागरिकों से लिए एक पेंशन योजना शुरू की गई है इस योजना का नाम राजस्थान विकलांग पेंशन योजना 2022 है | इस योजना के अंतर्गत राज्य में रहने वाले उन नागरिकों को लाभ प्रदान किया जायेगा जो शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग है। Disabled Pension Scheme Rajasthan योजना के तहत दिव्यांगजनों की मदद करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

इस योजना के लाभ से नागरिक किसी के आदिन रहे बिना अपने जीवन में होने वाली आर्थिक जरूरतों की पूर्ति कर सकते है| इस योजना के लिए किसी भी आयु का व्यक्ति जिसकी विकलांगता 40% या उससे अधिक है आवेदन करने के पात्र है। इस लेख में हम इस योजना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करेंगे अगर आप योजना से संबंधित जानकारी एकत्र करना चाहते है तो इस लेख को अंत तक पढ़े|

राजस्थान विकलांग पेंशन योजना

राजस्थान विकलांग पेंशन योजना

विकलांग पेंशन योजना राजस्थान 2022 के तहत इस योजना का लाभ राज्य के उन सभी विकलांग नागरिकों को प्रदान किया जायेगा जिनकी विकलांगता 40% है। विकलांग पेंशन योजना राजस्थान 2022 के माध्यम से शारीरिक रूप से विकलांग लाभार्थी नागरिक, जिसमें महिलाओं और पुरुषों को 750 रुपये से 1500 रुपये मासिक पेंशन (विकलांगता के आधार पर) प्रदान की जाएगी।

यह राशि लाभार्थी को उनके बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की जाएगी, जिससे सीधे व्यक्ति को लाभ होगा। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए व्यक्ति का राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता होना साथ ही खाता का आधार कार्ड से जुड़ा होना अनिवार्य है।

योजना का नाम राजस्थान विकलांग पेंशन योजना
योजना शुरू की गयी राजस्थान सरकार के द्वारा
लाभार्थी राज्य के विकलांगजन नागरिक
लाभ वित्तीय सहायता
आधिकारिक वेबसाइट ssp.rajasthan.gov.in

राजस्थान विकलांग पेंशन योजना के उद्देश्य

Rajasthan Viklang Pension Yojana मुख्य विशेष योगी सम्मान पेंशन योजना राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के तहत शारीरिक रूप से विकलांग लोगों को पेंशन प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। विकलांग पेंशन योजना राजस्थान का मुख्य उद्देश्य राज्य के विकलांग व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

विकलांग पेंशन योजना के तहत, राज्य सरकार विशेष रूप से विकलांग व्यक्ति जो राजस्थान के मूल निवासी हैं, को प्रति माह 750 रुपये प्रदान करेगी। उन्हें अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। सरकार द्वारा दी जाने वाली धनराशि की सहायता से व्यक्ति अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है। इस राशि से वह अपनी दिनचर्या की सभी जरूरतों को आसानी से पूरा कर सकता है।

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राजस्थान विकलांग पेंशन योजना के लाभ

  • विकलांग पेंशन योजना राजस्थान के तहत राज्य के विकलांग नागरिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करके उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है|
  • सभी लाभार्थी व्यक्तियों को उनके विकलांगता और उम्र के अनुसार अलग-अलग रूप में वित्तीय सहायता लेने का लाभ प्राप्त होगा।
  • प्रतिमाह 500 रूपए से लेकर 1500 रूपए तक वित्तीय सहायता नागरिकों को राजस्थान विकलांग पेंशन योजना के माध्यम से प्रदान की जाएगी।
  • पेंशन राशि के रूप में मिलने वाली वित्तीय राशि को लाभार्थी नागरिक को छमाही आधार पर बैंक खाते में ट्रांसफर किया जायेगा।
  • Rajasthan Viklang Pension Yojana के अंतर्गत लाभार्थी नागरिकों को अपने परिवार या किसी अन्य व्यक्ति पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा वह अपनी जरूरतों की पूर्ति अब खुद पूर्ण कर सकते है।

पात्रता मानदंड क्या है?

  • आवेदक का राजस्थान राज्य का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है
  • आवेदक को शारीरिक रूप से विकलांग ही आवेदन करने के लिए पात्र होंगे।
  • आवेदक की विकलांगता 40% से कम नहीं होनी चाहिए।
  • आवेदक की पारिवारिक वार्षिक आय 60 हजार रूपए से अधिक नहीं होनी चाहिए|

आवश्यक दस्तावेज क्या है?

  • आधार कार्ड
  • बीपीएल प्रमाण पत्र
  • दिव्यांगजन प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • राष्ट्रीयकृत बैंक खाता विवरण आधार कार्ड से लिंक

आवेदन कैसे करें?

  • आवेदन करने के लिए आवेदक को आवेदन पत्र डाउनलोड करना होगा।
  • नीचे दिए गए लिंक की मदद से आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते है।
  • राजस्थान विकलांग पेंशन योजना आवेदन पीडीएफ फॉर्म यहाँ से डाउनलोड करें
  • आवेदन पत्र डाउनलोड करने के बाद उसका प्रिंट आउट निकल लें।
  • अब फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी को ध्यानपूर्वक भरें |
  • सभी जानकारी भरने के बाद फॉर्म के साथ मांगे गए दस्तावेज और आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो फॉर्म के साथ अटैच करें।
  • सारी प्रक्रिया पूरी करने के बाद फॉर्म को सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के कार्यालय में जमा कर दें।
  • कार्यालय के संबंधित अधिकारियों द्वारा आवेदन पत्र की जांच किए जाने के बाद ही व्यक्ति को विकलांग पेंशन योजना राजस्थान का लाभ दिया जाएगा।

कुछ महत्वपूर्ण अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न उत्तर

Rajasthan Handicapped Pension Scheme को क्यों जारी किया गया है?

Rajasthan Handicapped Pension Scheme को जारी करने का मुख्य उद्देश्य यह है की राजस्थान राज्य के विकलांग नागरिकों को आर्थिक मदद प्रदान करना ताकि वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति को पूर्ण कर सके।

कौन-कौन दिव्यांग/विकलांग कैटेगरी में आते हैं?

दृष्टि विकलांगता, बोलने में विकलांगता ,श्रवण विकलांगता , लोकोमोटर विकलांगता ,मानसिक विकलांगता ,कुष्ट उपचारित व्यक्ति।

Rajasthan Handicapped Pension Scheme के अंतर्गत नागरिकों को कितनी सहायता राशि प्रदान की जाएगी?

राजस्थान विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत, लाभार्थियों को 750 रूपए से लेकर 1500 रूपए तक की सहायता राशि प्रदान की जाएगी।

दिव्यांग योजना राजस्थान 2022 के माध्यम से लाभार्थी नागरिकों को पेंशन राशि कैसे प्राप्त होगी?

दिव्यांगजन पेंशन योजना का लाभ सीधे लाभार्थी नागरिक के बचत बैंक खाते में ट्रांसफर किया जायेगा। यह राशि छमाही आधार पर ट्रांसफर की जाएगी।

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