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केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई PM Kisan Tractor Scheme एक नई योजना है। यह योजना छोटे और सीमांत किसानों को रियायती दरों पर ट्रैक्टर प्रदान करती है। इस योजना से किसान लगभग 50% सब्सिडी पर ट्रैक्टर खरीद सकते हैं। पीएम किसान ट्रैक्टर योजना देश भर के किसानों के लिए उपलब्ध है।
जो आवेदक ट्रैक्टर सब्सिडी योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे अपने राज्य स्तर के अधिकारियों के माध्यम से इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। पीएम किसान ट्रैक्टर आवेदन करने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रक्रियाएं उपलब्ध हैं। जो किसान ट्रैक्टर सब्सिडी प्राप्त करने के इच्छुक हैं, वे इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं और संभावित लाभार्थी हो सकते हैं।
हम इस पोस्ट में PM Kisan Tractor Scheme के संबंधित सभी विवरण साझा करेंगे जैसे किसान योजना के बारे में, पात्रता, आवश्यक दस्तावेज, पंजीकरण प्रक्रिया, आदि| यदि आप इस योजना से जुड़ी सभी जानकारी जानना चाहते है तो इस लेख को अंत तक पढ़ें।
PM Kisan Tractor Scheme
भारत सरकार भारत के सभी किसानों को ट्रैक्टर की पेशकश कर रही है। पीएम किसान ट्रैक्टर योजना के तहत, देश भर के किसान ट्रैक्टर खरीद सकते हैं जो किसी भी कृषि भूमि पर एक आवश्यक वस्तु है। इसके अलावा, योजना में आवेदन करने वाली महिला किसानों के लिए योजना कुछ अतिरिक्त लाभों का वादा करती है।
योजना के तहत प्रतिशत सब्सिडी सहायता प्रत्येक राज्य के लिए अलग-अलग डिग्री की है। विभिन्न राज्य सरकारें इन ट्रैक्टरों को हरियाणा सरकार द्वारा 25% से लेकर झारखंड जैसे राज्यों में 80% तक की सब्सिडी के तहत पेश कर रही हैं।
योजना का नाम | PM Kisan Tractor Scheme |
लॉन्च किया गया | केंद्र सरकार |
लाभार्थी | देश के किसान |
लाभ | ट्रैक्टर की खरीद पर सब्सिडी |
ऑफिसियल वेबसाइट | – |
PM Kisan Tractor Scheme का उद्देश्य
PM Kisan Tractor Scheme का उद्देश्य भारत के विभिन्न राज्यों में रहने वाले छोटे और सीमांत किसानों को कम दरों पर ट्रैक्टर उपलब्ध कराना है। जैसा कि यह एक राष्ट्रीय योजना है, विभिन्न राज्य सरकारें सब्सिडी पर किसानों को ट्रैक्टर जारी करने के लिए जिम्मेदार होंगी। योजना के तहत जारी किए गए ट्रैक्टर परिवार के केवल एक सदस्य को दिए जाएंगे।
पात्रता मापदंड क्या है?
रियायती दर पर ट्रैक्टर प्राप्त करने के लिए, आवेदकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे योजना के पात्र होने के लिए कुछ आवश्यक मानदंडों को पूरा करते हैं। आवश्यक मानदंड निचे दिए गए है-
- आवेदक किसान भारत का स्थायी निवासी होना चाहिए
- आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से कम होनी चाहिए।
- आवेदक की वार्षिक पारिवारिक आय प्रति वर्ष 1.5 लाख से कम होनी चाहिए।
- आवेदक को एक छोटे/सीमांत किसान के मानदंड के तहत होना चाहिए।
- ट्रैक्टर खरीदने वाले किसान के पास खेती की जमीन अपने नाम होनी चाहिए।
- आवेदक किसी अन्य सब्सिडी आधारित योजना का लाभार्थी नहीं होना चाहिए।
- इसके अलावा, सब्सिडी के लिए आवेदन करने वाले किसान ने अनिवार्य रूप से पिछले सात वर्षों के भीतर ट्रैक्टर नहीं खरीदा हो।
- सब्सिडी वाले ट्रैक्टर खरीदने के लिए प्रति परिवार केवल एक व्यक्ति को पात्र माना जाएगा।
आवश्यक दस्तावेज क्या है?
योजना के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूची नीचे दी गई है-
- आधार कार्ड
- पहचान प्रमाण (पैन कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस आदि सहित)
- फोटोग्राफ (पासपोर्ट आकार)
- कानूनी खाता/अधिकृत भूमि का विवरण
- बैंक खाता विवरण (आधार कार्ड से जुड़ा हुआ)
रजिस्ट्रेशन कैसे करें?
पीएम किसान ट्रैक्टर योजना के लिए आवेदन करने की पंजीकरण प्रक्रिया भारत सरकार की अन्य योजनाओं के विपरीत ऑनलाइन उपलब्ध नहीं है। सभी पात्र किसान जो आवेदन करना चाहते हैं और योजना के लाभार्थी बनना चाहते हैं, वे अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) या राज्य स्तरीय कृषि विभाग में जा सकते हैं।
आवेदक इनमें से किसी से भी आवेदन पत्र मांग कर सकते हैं और फॉर्म की विस्तृत आवश्यकता के अनुसार आवेदन भर सकते हैं। आवेदकों को कुछ विवरण दर्ज करने होंगे जैसे:
- आवेदक/किसान का नाम (नाम आधार कार्ड जैसे होना चाहिए)
- आवेदक जन्म तिथि
- लिंग
- पति/पिता का नाम
- पते का विवरण
- निवास स्थान, ग्राम
- जाति श्रेणी
- संपर्क विवरण (मोबाइल नंबर)
आवेदन फॉर्म भरने के बाद संबंधित सीएससी या कृषि विभाग को फॉर्म जमा कर सकते हैं।
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