New Income Tax Slabs 2023-24 क्या है? 7 लाख रुपये तक नहीं देना होगा आयकर

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New income tax slabs, rates for new tax regime announced for FY 2023-24 in Budget 2023(वित्त वर्ष 2023-24 बजट-2023 में घोषित नई कर व्यवस्था के लिए दरें)-: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा New Income Tax Slabs में 1 फरबरी 2023 को पेश किए गए बजट में 7 लाख रुपए तक की आमदनी को बिलकुल टैक्स फ्री कर दिया है। नई व्यवस्था के तहत टैक्स छूट को 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 7 लाख रुपये कर दिया गया है। वित्त मंत्री ने बजट प्रस्तुति के दौरान कहा कि “5 लाख रुपये की आय वाले कोई आयकर नहीं देते हैं” और “मैंने नई कर व्यवस्था में छूट की सीमा को बढ़ाकर 7 लाख रुपये करने का प्रस्ताव दिया है”।

अगर आप जानना चाहते है की आपकी साल भर की आमदनी पर कुल कितना इनकम टैक्स बनता है, इसकी गणना के लिए New Income Tax Slabs की जानकारी आवश्यक है। इस लेख में हम New Income Tax से संबंधित जानकारी साझा करेंगे जैसे इनकम टैक्स स्लैब 2023–2024 क्या है? इसकी मदद से अपने इनकम टैक्स की गणना कैसे करें? यदि आप इस से संबंधित सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहते है तो इस लेख को अंत तक पढ़ें|

New Income Tax Slabs

New Income Tax Slabs 2023

“आयकर” शब्द एक प्रकार के कर को संदर्भित करता है जो सरकारें व्यवसायों और व्यक्तियों द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र में उत्पन्न आय पर लगाती हैं। भारत आयकर की गणना के लिए एक स्लैब प्रणाली का उपयोग करता है जिसका भुगतान व्यक्तियों को करना होता है। स्लैब संरचना के तहत विभिन्न आय वर्ग के लिए अलग-अलग कर दरें स्थापित की गई हैं।

तात्पर्य यह है कि जैसे-जैसे करदाता की आय बढ़ती है, कर की दरें भी ऐसा करती हैं। इस तरह के कराधान की बदौलत राष्ट्र में प्रगतिशील और न्यायसंगत कर प्रणाली हो सकती है। प्रत्येक बजट के साथ, ये आयकर स्लैब बदल सकते हैं। अलग-अलग करदाता प्रकार अलग-अलग स्लैब दरों के अधीन हैं।

आयकर में व्यक्तिगत(Individuals) करदाताओं की तीन श्रेणियां हैं, जिनमें शामिल हैं:-

  • निवासी और अनिवासी सहित व्यक्ति (including residents and non-residents) 60 वर्ष से कम आयु के
  • निवासी वरिष्ठ नागरिक(Resident Senior citizens) 60 से 80 वर्ष की आयु के
  • निवासी अति वरिष्ठ नागरिक(Resident Super senior citizens) 80 वर्ष से अधिक आयु के
लेख का विषय New Income Tax Slabs
लेख का उद्देश्य New Income Tax Slabs से संबंधित जानकारी प्रदान करना
लाभार्थी देश के नागरिक
आधिकारिक वेबसाइट incometaxindia.gov.in

New Income Tax Slabs 2023-24 क्या है?

नया इनकम टैक्स स्लैब वित्त वर्ष 2023-24 के लिए निचे दी गई तालिका में दिया गया है:-

Income(आमदनी) Tax Percent(%)
0 से 3 लाख रुपए तक NIL (शून्य)
3 से 6 लाख रुपए तक 5%
6 से 9 लाख रुपए तक 10%
9 लाख से 12 लाख रुपए तक 15%
12 लाख से 15 लाख रुपए तक 20%
15 लाख से ऊपर 30%

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New Income Tax Slabs में 7 लाख की आमदनी पर टैक्स छूट कैसे मिलेगी?

1 फरवरी, 2023 को पेश किए गए केंद्रीय सरकार ने बजट में 3 लाख रुपये तक की आय को बिल्कुल टैक्स फ्री कर दिया है| इससे ज्यादा आय पर भी अगर टैक्स 25 हजार रुपये या उससे कम है तो वह भी माफ हो जाएगा| यानी सालाना 7 लाख रुपये तक की कमाई करने वालों को आखिर कोई टैक्स नहीं देना होगा।

जिन लोगों की वार्षिक आय(annual income) 7 लाख रुपये से कम है, सरकार 25,000 रुपये के कर में छूट (rebate) देगी। यह टैक्स छूट इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 87A(Income Tax Act Section 87A) के तहत दी जाती है। नए इनकम टैक्स स्लैब के मुताबिक 25000 रुपये तक का टैक्स सिर्फ उन्हीं लोगों को लगेगा|

जिनकी सालाना आय 7 लाख रुपये से कम है, इसलिए 7 लाख रुपये तक सालाना आय वालों को कोई टैक्स नहीं देना होगा| जिन लोगों का New Income Tax Slabs के हिसाब से 25000 रुपये से ज्यादा होगा, उन्हें सेक्शन 87A के तहत इस टैक्स छूट का फायदा लेने का अधिकार नहीं होगा| इसका मतलब यह है कि 7 लाख रुपये से ज्यादा कमाने वालों को New Income Tax Slabs के अनुसार पूरा टैक्स देना होगा।

वित्त वर्ष 2023-24 के लिए Health And Education Cess कितना लगेगा?

जैसा कि नाम से पता चलता है, स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर(Health and Education Cess) भारत सरकार द्वारा ग्रामीण और अर्ध-शहरी भारत के वंचित क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखभाल और शैक्षिक सुविधाओं में सुधार के उद्देश्य से एकत्र किया जाता है।

इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से जो भी टोटल टैक्स बनता है उस पर 4% Health & Education Cess अलग से जुड़ता है। ध्यान रखें कि Cess की गणना आपकी आमदनी के हिसाब से नही होती, बल्कि सिर्फ इनकम टैक्स के हिसाब से होती हैं। उदाहरण के तौर पर 100 रुपए का इनकम टैक्स बनने पर इस पर Health and Education Cess की गणना इस प्रकार होगी:-

इनकम टैक्स 100 रुपए
Health and Education Cess की दर 4%
100 का 4% होगा 4 रुपए
इसी प्रकार 1000 रुपए इनकम टैक्स बनने पर 40 रुपए
10,000 रुपए इनकम टैक्स बनने पर 400 रुपए

वित्त वर्ष 2023–24 के लिए सरचार्ज(Surcharge) की दर क्या है?

आयकर अधिभार(Income Tax Surcharge) एक अतिरिक्त शुल्क है जो आपको आयकर पर देना होता है। आयकर पर अधिभार लगाया जाता है यदि आय व्यक्तियों के मामले में 50 लाख रुपये से अधिक है, और कंपनियों के मामले में 1 करोड़ रुपये से अधिक है।

आय(Income) सरचार्ज रेट(Surcharge Rate)
50 लाख से 1 करोड़ के बीच आमदनी पर इनकम टैक्स का 10% सरचार्ज
1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच सालाना आमदनी पर इनकम टैक्स का 15% सरचार्ज
1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच सालाना आमदनी पर इनकम टैक्स का 25% सरचार्ज
5 करोड़ से अधिक सालाना आमदनी पर इनकम टैक्स का 37% सरचार्ज

New Income Tax Slabs में 50 हजार की मानक कटौती (Standard deduction) का लाभ किसे मिलेगा?

देश की वित् मंत्री द्वारा 2023 के बजट में, सैलरी या पेंशन पाने वालों को 50 हजार रुपए की मानक कटौती (Standard deduction) का फायदा प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया है। इनकम टैक्स एक्ट के Section 16 (ia) के तहत यह छूट दी गई है। देश का कोई भी सैलरी पाने वाला व्यक्ति या पेंशन पाने वाला व्यक्ति इस 50 हजार की मानक कटौती (Standard deduction) का इस्तेमाल कर सकता है।

कंपनियों को भी सरकार की ओर से निर्देश जारी किए गए है कि कर्मचारियों की सैलरी पर TDS काटने से पहले 50 हजार की मानक कटौती लागू करने के बाद ही इनकम टैक्स की गणना करें।

इस का फायदा इस प्रकार मिलेगा:–

मान लो कि किसी व्यक्ति को साल भर में 12 लाख रुपए सैलरी मिलती हैं। इस 12 लाख में से 50 हजार रुपए काटकर बाहर कर दीजिए। बाकी बचे 11.50 लाख रुपए की आमदनी को इनकम टैक्स स्लैब में रखकर इनकम टैक्स की गणना की जाएगी।

निष्कर्ष(Conclusion)

इस लेख के माध्यम से हमने New Income Tax Slabs से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी साझा कर दी है| अगर आप सरकार द्वारा चलाई जा रही अन्य योजनाओं से संबंधित जानकारी प्राप्त करना चाहते है तो हमारी वेबसाइट https://applicationformonline.in/ पर जाकर प्राप्त कर सकते है| धन्यवाद!

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