Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana 2023 राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना ऑनलाइन आवेदन

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केंद्र सरकार द्वारा किसानों को समय समय पर विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। जिससे कि उन्हें खेती करने में किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। राज्य सरकारें भी ऐसी कई योजनाएं संचालित करती रहती हैं। इस लेख के माध्यम हम आपको ऐसी ही एक योजना से संबंधित जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं जो राजस्थान सरकार ने शुरू की है|

जिसका नाम Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana है। इस योजना के अंतर्गत किसानों को खेती की गतिविधियों के दौरान कोई हादसा होने पर आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।

इस लेख के माध्यम से हम इस योजना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करेंगे जैसे कि राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना क्या है?, इसका उद्देश्य, विशेषताएं, पात्रता, महत्वपूर्ण दस्तावेज, लाभ, आवेदन प्रक्रिया आदि। यदि आप इस योजना से संबंधित जानकारी एकत्र करना चाहते है तो इस लेख को अंत तक पढ़े|

Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana

Table of Contents

Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana Kya hai?

राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना राजस्थान सरकार द्वारा 24 फरवरी को शुरू की गई है। योजनान्तर्गत राज्य के उन सभी किसानों एवं खेतिहर मजदूरों को लाभान्वित किया जायेगा जिनकी खेतों में कार्य करते समय दुर्घटना के कारण मृत्यु हो गयी हो या आंशिक रूप से विकलांग हो गये हो। योजनान्तर्गत प्रभावित किसानों को आर्थिक सहायता का लाभ दिया जायेगा।

आज के समय में किसानों द्वारा कृषि कार्य करने के लिए आधुनिक उपकरणों का प्रयोग किया जाता है, जिससे उनके साथ कई दुर्घटनाएं हो जाती हैं। राजस्थान सरकार कृषि गतिविधियों में दुर्घटना का शिकार हुए किसानों को उपचार लाभ प्रदान करेगी। Krishak Sathi Yojana के माध्यम से किसानों को 5000 रुपये से लेकर 2 लाख रुपये तक की वित्तीय राशि प्रदान की जाएगी।

योजना का नाम राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना
योजना का शुभारंभ राजस्थान सरकार के द्वारा
विभाग कृषि विभाग
लाभार्थी कृषि कार्य में दुर्घटना ग्रस्त हुए किसान
लाभ इलाज के लिए वित्तीय सहायता का लाभ
आधिकारिक वेबसाइट rajasthan.gov.in

Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana का उद्देश्य

Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana 2022 का मुख्य उद्देश्य कृषि गतिविधियों के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं की स्थिति में किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के माध्यम से यदि किसानों को कृषि गतिविधियों के दौरान किसी प्रकार की दुर्घटना का सामना करना पड़ता है तो उन्हें राजस्थान सरकार द्वारा ₹5000 से ₹200000 तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। ताकि वह अपना इलाज करा सके। राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के माध्यम से राजस्थान के किसान स्वावलंबी बनेंगे और उन्हें दुर्घटना के कारण हुए आर्थिक संकट से लड़ने में भी मदद मिलेगी।

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Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana 2022 कालानुक्रमिक क्रम में लाभार्थी

  • पति या फिर पत्नी:- यदि लाभार्थी की मृत्यु हो गई है या फिर लाभार्थी विकलांग हो गया है तो लाभार्थी के पति या फिर पत्नी को लाभ की राशि प्रदान की जाएगी।
  • बच्चे:- लाभार्थी के बच्चों को लाभ की राशि प्रदान की जाएगी यदि लाभार्थी की पति या पत्नी अनुपस्थित है।
  • माता पिता:- लाभार्थी के माता-पिता को लाभ की राशि प्रदान की जाएगी यदि लाभार्थी के बच्चे एवं पति पत्नी अनुपस्थित हैं।
  • पौत्र तथा पौत्री:- यदि लाभार्थी के पति या पत्नी, बच्चे या माता-पिता नहीं है तो उस स्थिति में लाभ की राशि लाभार्थी के पौत्र तथा पौत्री को प्रदान की जाएगी।
  • बहन:- यदि लाभार्थी की कोई अविवाहित/विधवा/आश्रित बहन लाभार्थी के साथ रहती है तो इस स्थिति में लाभ की राशि लाभार्थी के कोई अन्य रिश्तेदार ना होने पर बहन को प्रदान की जाएगी।
  • वारिस:- यदि लाभार्थी कि पति या फिर पत्नी, बच्चे, माता पिता, पुत्र या पुत्री एवं बहन नहीं है तो इस स्थिति में यदि लाभार्थी का कोई वारिस, वारिस अधिनियम के अंतर्गत है तो लाभ की राशि उसे प्रदान की जाएगी।

राजस्थान Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana के लाभ एवं विशेषताएं

  • इस योजना का नाम पहले राजीव गाँधी कृषक साथी योजना था जिसे राजस्थान सरकार के द्वारा 24 फ़रवरी 2021 को संशोधित करके राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना रखा गया।
  • राजस्थान सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के कार्यान्वयन को सफल बनाने के लिए 2 हजार करोड़ रूपए का बजट निर्धारित किया गया है।
  • इस योजना (राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना) के तहत उन सभी किसानों को लाभान्वित किया जायेगा जो कृषि कार्य करते समय दुर्घटनाग्रस्त हुए हो।
  • दुर्घटना ग्रस्त हुए किसानों को ट्रीटमेंट के लिए 5 हजार रूपए से लेकर 50 हजार रूपए की राशि प्रदान की जायेगी। बिना किसी आर्थिक परेशानी के किसान भाई अपना इलाज करवा सकते है।
  • Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana के तहत कृषि कार्य करते हुए किसी किसान की आक्समिक रूप से मृत्यु हो जाती तो उसके परिवार को 2 लाख रूपए की मदद प्रदान की जाएगी।
  • दुर्घटना के 6 माह के अंदर लाभार्थी किसान राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना का लाभ प्राप्त कर सकते है।
  • Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana के माध्यम से 15 वर्ष से लेकर 70 वर्ष की आयु वाले सभी किसानों को योजना के तहत शामिल किया गया है।

राजस्थान Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता

परिस्थिति आर्थिक सहायता
दुर्घटना के कारण फ्रैक्चर ₹5000
यदि 1 उंगली कट जाती है ₹5000
यदि 2 उंगलियां कट जाती है ₹10000
यदि 3 उंगलियां कट जाती हैं ₹15000
यदि 4 उंगलियां कट जाती हैं ₹20000
1 अंग में विकलांगता ( या हाथ या पैर या आंख या टखना) ₹25000
पुरुष या महिला के सर के कुछ हिस्से के बालों की डी स्कैल्पइंग ₹25000
पुरुष या महिला के सिर के पूरे हिस्से के बालों की डी स्कैल्पइंग ₹40000
रीड की हड्डी का टूटना, सिर की चोट के कारण कोमा में जाना ₹50000
2 अंगों में विकलांगता (या तो 2 हाथ या 2 पैर या 2 आंख या 1 हाथ और 1 पैर) ₹50000
मृत्यु ₹200000

पात्रता मानदंड

  • आवेदक किसान को राजस्थान राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है|
  • आवेदक किसान कृषि कार्य करते समय दुर्घटना का शिकार हुवा हो।
  • अगर आवेदक किसान किसी अन्य प्राकृतिक आपदा के कारण दुर्घटना ग्रस्त हुए है तो वह इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होंगे।
  • 14 वर्ष से ऊपर की आयु वाले खेतो में काम करने वाले उन सभी कृषक के बच्चो को आवेदन करने के लिए तभी पात्र माना जायेगा जब वह विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना से लाभान्वित नहीं है।
  • कृषि कार्य हेतु आक्समिक रूप से हुई मृत्यु के लिए मृतक किसान के बच्चे या पत्नी आवेदन करने के लिए पात्र है।
  • अगर आवेदक द्वारा दुर्घटना के 6 माह के बाद आवेदन किया जाता है तो वह Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं है।
  • आवेदन करने के लिए 15 वर्ष की आयु से लेकर 70 वर्ष की आयु वाले किसान ही आवेदन के पात्र है 70 वर्ष की आयु से ऊपर वाले किसानों को योजना का कोई लाभ नहीं दिया जायेगा।

महत्वपूर्ण दस्तावेज

  • निर्धारित प्रपत्र में आवेदन
  • एफ आई आर एवं सपोर्ट पंचनामा पुलिस पूछताछ रिपोर्ट
  • मृत्यु की स्थिति में पोस्टमार्टम रिपोर्ट या मृत्यु प्रमाण पत्र
  • आयु का प्रमाण
  • वारिस विस्तार से रिपोर्ट (Heir Detail Report)
  • सब डिविजनल मजिस्ट्रेट की केस स्वीकृति रिपोर्ट
  • स्थयी विकलांगता के मामले में मेडिकल बोर्ड/सिविल सर्जन का विकलांगता प्रमाण पत्र और विकलांगता की तस्वीर
    क्षतिपूर्ति बॉन्ड
  • बीमा निर्देशक द्वारा पूछे गए अन्य प्रमाण

आवेदन कैसे करें?

राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना 2022 के अंतर्गत आवेदन करने के लिए निचे दिए गए चरणों का पालन करें:-

  • सबसे पहले आपको अपने जिले के कृषि विभाग में जाना होगा।
  • फिर आपको वहां से राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना का आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा।
  • अब आप को आवेदन पत्र में पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारी जैसे कि आपका नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस आदि भरना होगा।
  • इसके बाद मांगे गए सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज अटैच करने होंगे।
  • अंत में आपको यह आवेदन पत्र कृषि विभाग में जमा करना होगा।
  • आपके द्वारा जमा किए गए दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा।
  • सत्यापन के बाद लाभ की राशि किसान के खाते में पहुंचा दी जाएगी।

Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana कुछ महत्वपूर्ण अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न उत्तर

मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना में कौन से किसानों को शामिल किया गया है?

कृषि कार्यो को करते समय दुर्घटना ग्रस्त हुए या फिर मृतक किसान को मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना में शामिल किया गया है ,दुर्घटनाग्रस्त या विकलांगता का शिकार हुए किसानों को योजना के तहत लाभ प्रदान किया जायेगा।

क्या राजस्थान सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना में आवेदन करने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया को जारी किया गया है?

नहीं किसानों को ऑनलाइन आवेदन से संबंधी सुविधाओं को उपलब्ध करवाने के लिए बहुत जल्द राजस्थान सरकार के द्वारा वेब पोर्टल को लॉन्च किया जायेगा जिसके तहत आवेदक घर बैठे ऑनलाइन आवेदन सेवाओं को प्राप्त कर पाएंगे।

क्या राजस्थान सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना में आवेदन करने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया को जारी किया गया है?

नहीं किसानों को ऑनलाइन आवेदन से संबंधी सुविधाओं को उपलब्ध करवाने के लिए बहुत जल्द राजस्थान सरकार के द्वारा वेब पोर्टल को लॉन्च किया जायेगा जिसके तहत आवेदक घर बैठे ऑनलाइन आवेदन सेवाओं को प्राप्त कर पाएंगे।

अगर कोई आवेदक किसान कृषि गतिविधियों के समय में विकलांग हो जाता है तो उन्हें योजना के तहत इलाज हेतु कितनी राशि प्राप्त होगी?

कृषक साथी योजना के तहत विकलांग किसान को 2 अंगों की विकलागंता पर 50 हजार रूपए एवं 1 अंग की विकलांगता के लिए 25 हजार रूपए की वित्तीय राशि प्राप्त होगी।

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