Mukhyamantri Kalyani Vivah Sahayata Yojana | socialjustice.mp.gov.in | Mukhyamantri Kalyani Vivah Sahayata Yojana Application form | Kalyani Vivah Sahayata Yojana online registration
आज भी हमारे देश में कई जगह विधवाओं के विवाह को समाज में एक समान नज़र से नहीं देखा जाता है| ऐसे ही कारणों की वजह से विधवा महिलाओं को अपनी पूरी जिंदगी संघर्ष के साथ गुजारनी पड़ती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मध्यप्रदेश सरकार ने राज्य की विधवा महिलाओं के लिए एक योजना की शुरुवात की है इस योजना का नाम Mukhyamantri Kalyani Vivah Sahayata Yojana है| इस योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश की विधवा महिलाओं को पुनर्विवाह करने पर राज्य सरकार द्वारा आर्थिक साहयता राशि प्रदान की जाएगी ताकि प्रदेश में विधवा विवाह को प्रोत्साहन मिल सकें।
इस लेख के माध्यम से हम मुख्यमंत्री विधवा विवाह योजना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे जैसे Madhya Pradesh Kalyani Vivah Yojana का उद्देश्य, लाभ, विशेषताएं, पात्रता, महत्वपूर्ण दस्तावेज, आवेदन करने की प्रक्रिया आदि| यदि आप मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना 2023 से संबंधित जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इस लेख को अंत तक पढ़ें।
Mukhyamantri Kalyani Vivah Sahayata Yojana
Mukhyamantri Kalyani Vivah Sahayata Yojana का शुभारंभ मध्यप्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। इस योजना के तहत मध्यप्रदेश की विधवा महिलाओं को पुनर्विवाह करने पर 2 लाख रुपयों की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। यह राशि लाभार्थी महिलाओं के बैंक एकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए प्रदान की जाएगी।
मध्यप्रदेश की सरकार द्वारा पहले इस योजना का नाम मुख्यमंत्री विधवा विवाह सहायता योजना रखा गया था बाद में सरकार द्वारा विधवा महिलाओं के प्रति सम्मान प्रदर्शित करते हुए विधवा के स्थान पर कल्याणी शब्द का प्रयोग किया गया| इसलिए इस योजना को मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना का नाम दिया गया है।
इस योजना का लाभ के मध्य प्रदेश के कल्याणी लड़कियों (विधवा महिलाओं) ही प्राप्त कर सकती है। प्रदेश में कल्याणी विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री ने कल्याणी विवाह सहायता योजना का शुभारंभ किया है।
योजना का नाम | Kalyani Vivah Yojana Madhya Pradesh |
शुरू की गई | मध्य प्रदेश सरकार द्वारा |
लाभार्थी | मध्य प्रदेश की कल्याणी(विधवा) महिलाएं |
लाभ | कल्याणी विवाह हेतु आर्थिक सहायता |
आधिकारिक वेबसाइट | socialjustice.mp.gov.in |
Mukhyamantri Kalyani Vivah Sahayata Yojana का उद्देश्य
इस योजना का उद्देश्य प्रदेश की कल्याणी(विधवा) महिलाओं के पुनर्विवाह के बाद उन्हें आर्थिक मदद पहुंचाना है ताकि उनके जीवन स्तर में सधार आए| CM Kalyani Marriage Assistance Scheme के अंतर्गत प्रदेश की कल्याणी लड़कियों को शादी के बाद अपनी जिंदगी बेहतर तरीके से गुजारने के लिए 2 लाख रुपयों की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाती है।
Mukhyamantri Kalyani Vivah Sahayata Yojana के लाभ
MP Kalyani Vivah Sahayata Yojana के लाभ निम्नलिखित है:-
- प्रदेश की कल्याणी को विवाह के अवसर पर ₹200000 की प्रोत्साहन राशि उनके बैंक खाते में जमा की जाती है।
- यह राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से जमा की जाती है।
- यह योजना प्रदेश की कल्याणी की आर्थिक स्थिति सुधारने में मदद करेगी।
- प्रदेश के कल्याणी महिला के जीवन स्तर में सुधार आएगा।
- कल्याणी महिला को विवाह कराने के लिए ऋण लेने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
पात्रता मानदंड
- आवेदनकर्ता कल्याणी और कल्याणी के पति को मध्य प्रदेश राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
- आवेदनकर्ता कल्याणी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और कल्याणी के पति की उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए।
- पुनर्विवाह करने वाली कल्याणी लड़कियों की उम्र 45 वर्ष से कम होनी चाहिए।
- आवेदनकर्ता कोई शासकीय कर्मचारी या अधिकारी नही होनी चाहिए।
- कल्याणी आयकर दाता नही होनी चाहिए।
- परिवार पेंशन प्राप्त करने वाली कल्याणी को इस योजना का लाभ नही प्रदान किया जाएगा।
- कल्याणी को पूर्व पति के मृत्यु का प्रमाण पत्र भी देना अनिवार्य है।
- जिस व्यक्ति से कल्याणी का विवाह हुआ हो उसकी पत्नी जीवित नही होनी चाहिए।
- कल्याणी द्वारा इस योजना का लाभ प्राप्त करने के बाद वो किसी अन्य विवाह योजना का लाभ प्राप्त नही कर सकती है।
- कल्याणी लड़कियों को इस योजना का लाभ पूरे जीवन काल में एक बार ही प्राप्त होगा।
- कल्याणी के विवाह के बाद 7 साल के भीतर विवाह विच्छेद होने पर इस योजना के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली सहायता राशि कल्याणी से वसूल की जाएगी।
आवश्यक दस्तावेज़
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- कल्याणी और उनके पति का मूल निवास प्रमाण पत्र
- कल्याणी और उनके पति की 9 अंकों की समग्र आईडी
- कल्याणी के पहले पति का डेथ सर्टिफिकेट
- आय प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- कल्याणी के विवाह का फ़ोटो
- कल्याणी के शादी का कार्ड
- सक्षम अधिकारी द्वारा कल्याणी के पुनर्विवाह का जारी किया गया प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
- ईमेल आईडी
- कल्याणी की बैंक डिटेल्स
MP मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
MP Mukhyamantri Kalyani Vivah Sahayata Yojana Registration करने के लिए निचे दिए गए चरणों का पालन करें:-
- सबसे पहले अपने डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर/संयुक्त संचालक/उपसंचालक/सामाजिक न्याय एवं निशक्तजन कल्याण के कार्यालय में जाना होगा।
- अब यहां से मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा।
- आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी भरनी होगी|
- अब फॉर्म में मांगे गए सारे आवश्यक दस्तावेजों को आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा।
- अब इस आवेदन पत्र को उसी कार्यालय में जमा कर दें जहाँ से आपने आवेदन फॉर्म प्राप्त किया था।
- इस प्रकार आप Mukhyamantri Kalyani Vivah Sahayata Yojana का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते है।
Conclusion(निष्कर्ष)
इस आर्टिकल में हमनें मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना 2023 से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी देने की कोशिश की है ताकि आप भी इस योजना का लाभ उठा सके। अगर आप इस योजना से संबंधित अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते है तो निचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते है|
https://socialjustice.mp.gov.in/Kalyani Vivah Sahayata Yojana
मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना से संबंधित प्रश्न उत्तर
मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना को किस राज्य के लिए लागू किया गया है?
इस योजना को मध्य प्रदेश के लिए मध्य प्रदेश की राज्य सरकार द्वारा लागू किया गया है।
Mukhyamantri Kalyani Vivah Sahayata Yojana का लाभ कौन प्राप्त कर सकते है?
इस योजना का लाभ मध्यप्रदेश राज्य की कल्याणी लड़कियां (विधवा महिलाएं) प्राप्त कर सकती है।
इस योजना से जुड़ी जानकारियाँ कहाँ से प्राप्त कर सकते है?
इस योजना से जुड़ी अधिक जानकारियाँ जानने के लिए आप उपरोक्त लेख में दिए गए लिंक पर क्लिक करके प्राप्त कर सकते है|