मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना 2023: ऑनलाइन आवेदन

मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना | Uttar Pradesh Kisan And Sarvhit Bima Yojana in Hindi | balrampur.nic.in | 

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ जी के द्वारा राज्य के किसानो और कमज़ोर वर्ग के लोगो को राज्य सरकार द्वारा वित्तीय और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु एक योजना शुरू की गई है। इस योजना का नाम मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना है| इस योजना के अंतर्गत राज्य के किसानो को दुर्घटना की स्थिति में 2.5 लाख रूपये तक बीमा उपलब्ध कराया जायेगा।

जिसके सहायता से से अस्पताल में मुफ्त में इलाज करवा सकते है। इस लेख में हम इस योजना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करेंगे| आप इस योजना से संबंधित जानकारी जानना चाहते है तो इस लेख को अंत तक पढ़े|

मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना

मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना

मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना के तहत राज्य सरकार ने 56 निजी अस्पतालों, एसएन मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पतालों को शामिल किया है। इस योजना के तहत लाभार्थी की आकस्मिक मृत्यु या स्थायी या अस्थायी विकलांगता की स्थिति में सरकार 5 लाख तक का बीमा प्रदान करेगी। राज्य सरकार द्वारा इस योजना के तहत बीमा देखभाल कार्ड भी उपलब्ध कराया जाएगा।

मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना 2022 के तहत लाभार्थी इस कार्ड के माध्यम से अस्पताल में ढाई लाख रुपये तक का निःशुल्क इलाज करवा सकते हैं। इस योजना का लाभ 18 से 70 वर्ष की आयु के किसान और राज्य के कमजोर वर्ग के लोग उठा सकते हैं।

योजना का नाम मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना
शुरू की गयी मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ जी द्वारा
लाभार्थी उत्तर प्रदेश के किसानो और कमज़ोर वर्ग के लोग
लाभ वित्तीय और सामाजिक सुरक्षा प्रदान
ऑफिसियल वेबसाइट balrampur.nic.in

मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना का उद्देश्य

उत्तर प्रदेश राज्य में बहुत से ऐसे लोग है जो आर्थिक रूप से कमज़ोर होने के कारण किसी तरह की दुर्घटना होने पर अपना इलाज भी नहीं करवा पाते । इस समस्या को देखते हुए राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना को शुरू किया है| किसान एंड सर्वहित बीमा योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के आर्थिक रूप से कमज़ोर व्यक्तियों को इलाज के लिए मदद करना है|

उत्तर प्रदेश किसान एंड सर्वहित बीमा योजना 2022 के तहत किसान और कमज़ोर वर्ग के लोगो को ढाई लाख रुपए तक का निशुल्क इलाज उपलब्ध कराया जायेगा। इस योजना के अंतर्गत सांप काटने अथवा किसी जंगली जानवर द्वारा किसी प्रकार के शारीरिक क्षति पहुंचाने की स्थिति में भी सहायता प्रदान की जाएगी।

मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना के ज़रिये राज्य के किसानो और कमज़ोर वर्ग के लोगो को सरकार द्वारा आर्थिक सहायता और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है।

मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना के लाभ

  • इस योजना के तहत लाभार्थी की आकस्मिक मौत / विकलांगता के मामले में बीमा कंपनी 5 लाख रुपये तक का बीमा प्रदना किया जायेगा ।
  • यह सुविधा लाभार्थी को कैशलेस चिकित्सा के अंतर्गत उपलब्ध कराई जाती हैं।
  • Uttar Pradesh Kisan Sarvhit Bima Scheme 2022 के तहत आर्थिक असहायता प्रदान करने के लिए केयर कार्ड प्रदान किया जायेगा ।
  • दुर्घटना के मामले में लाभार्थियों को 2.5 लाख रूपये तक का निशुल्क इलाज कराया जायेगा ।
  • उत्तर प्रदेश किसान एंड सर्वहित बीमा योजना 2022 का लाभ प्रदेश के 56 निजी अस्पतालों, एसएन मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पतालों में प्राप्त किया जा सकता है।
  • इस योजना का लाभ राज्य के सभी किसान और कमज़ोर वर्ग के लोग उठा सकते है।

पात्रता मानदंड क्या है?

  • आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक की आयु 18 से 70 वर्ष तक होनी चाहिए।
  • आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 75000 रूपये या इससे कम होनी चाहिए।

महत्वपूर्ण दस्तावेज क्या है?

  • आधार कार्ड
  • पहचान पत्र
  • आयु प्रमाण पत्र
  • मृत्यु प्रमाण पत्र
  • विकलांगता की स्थिति में विकलांग सर्टिफिकेट
  • आय प्रमाण पत्र
  • मोबाइल नंबर
  • परिवार वितरण प्रमाण पत्र
  • लाभार्थी के बैंक खाते की पासबुक की फोटो कॉपी
  • पासपोर्ट साइज फोटो

आवेदन कैसे करें?

  • सबसे पहले आवेदक को योजना की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा।
  • आपकी स्क्रीन पर होम पेज खुल जायेगा।
  • इस होम पेज पर आपको Application Form PDF को डाउनलोड करना होगा। इस योजना के तहत क्लेम फॉर्म को डाउनलोड करने होंगे।
  • जिस पर क्लिक करके अलग – अलग स्थिति के अनुसार फॉर्म के लिए क्लेम किया जा सकता है।
  • दावा प्रपत्र 1 – परिवार के मुखिया की आकस्मिक मृत्यु (किसान दुर्घटना बीमा कार्ड बनाने से पहले)।
  • दावा प्रपत्र 2– दुर्घटना के कारण परिवार के मुखिया की विकलांगता के मामले में (किसान बीमा योजना कार्ड बनाने से पहले)
  • दावा प्रपत्र 3 – इस फॉर्म को बिमा केयर कार्ड बनाने से पहले गैर-अपात्र अस्पतालों में प्राथमिक उपचार (प्राथमिक चिकित्सा लाभ) प्राप्त करने के लिए भरा जाना है।
  • दावा प्रपत्र 4 – परिवार के मुखिया की आकस्मिक मृत्यु (किसान दुर्गतना बिमा केयर कार्ड बनाने के बाद)।
  • दावा प्रपत्र 5 – दुर्घटना के कारण परिवार के मुखिया की विकलांगता के मामले में (किसान बीमा योजना कार्ड बनाने के बाद)।
  • पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी भरनी होगी।
  • एप्लीकेशन फॉर्म के सभी दस्तावेज़ों को अटैच करके आपको अपने सम्बंधित विभाग में जाकर जमा करना होगा।

हेल्पलाइन नंबर

इस लेख के द्वारा हमने आपको  उत्तर प्रदेश किसान एंड सर्वहित बीमा योजना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान कर दी है। यदि आप अभी भी किसी भी प्रकार की समस्या का सामना कर रहे हैं तो आप निचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करके अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं।

  • टोल फ्री नंबर- 1520 , 180030701520

कुछ महत्वपूर्ण अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न उत्तर

मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना क्या है?

उत्तर प्रदेश के सीएम श्री योगी आदित्यनाथ द्वारा यूपी किसानों और बीपीएल कार्ड धारकों के लिए मुफ्त इलाज के लिए इस योजना को शुरू किया है।

इस योजना के तहत कितने अस्पतालों को शामिल किया गया है?

इस योजना के तहत राज्य सरकार ने यूपी के 56 प्राइवेट और जिला अस्पतालों के अलावा एसएन मेडिकल कॉलेज को शामिल किया है।

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