Indira Mahila Shakti Udyam Protsahan Yojana 2023 इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना

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केंद्र एवं राज्य सरकारें महिलाओं के विकास एवं उत्थान के लिए विभिन्न योजनाओं का संचालन करती रहती है। इसी दिशा में, राजस्थान राज्य सरकार द्वारा एक नई योजना की शुरुवात की गई है, इस योजना का नाम Indira Mahila Shakti Udyam Protsahan Yojana 2023 है। प्रेरणा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना 2022 के तहत राज्य की महिलाओं को उनके स्वयं के उद्यम की स्थापना करने के लिए ऋण की सुविधा प्रदान की जाएगी।

इस लेख के माध्यम से हम इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना 2022 से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे। अगर आप इंन्द्रा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना 2022 से संबंधित जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इस लेख को अंत तक पढ़ें।

Indira Mahila Shakti Udyam Protsahan

 

Table of Contents

Indira Mahila Shakti Udyam Protsahan Yojana

राजस्थान सरकार द्वारा इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना 2022 की शुरुआत की गई है। इस योजना का कार्यान्वयन निदेशालय, महिला अधिकारिता के अधीन जिला स्तरीय महिला अधिकारिता कार्यालय के माध्यम से किया जाएगा। निदेशालय, महिला अधिकारिता राज्य स्तर पर योजना के कार्यान्वयन एवं पर्यवेक्षण हेतु नोडल एजेंसी होगी।

इस योजना के माध्यम से महिलाओं को निर्माण, सेवा और व्यापार आधारित उद्योगों के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना 2022 के तहत नव स्थापित उद्यमों के साथ-साथ पूर्व में स्थापित उद्योगों के विस्तार, विविधीकरण, आधुनिकीकरण आदि के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।

इस योजना के तहत न केवल व्यक्तिगत महिलाएं बल्कि संस्थागत आवेदक जैसे महिला स्वयं सहायता समूह / महिला स्वयं सहायता समूहों के समूह आदि भी पात्र होंगे। यदि कोई महिला फर्म या कंपनी बनाती है तो उसे भी इस योजना का लाभ दिया जाएगा।

योजना का नाम Indira Mahila Shakti Udyam Protsahan Yojana
आरंभ की गई राजस्थान सरकार
लाभार्थी प्रदेश की महिलाएं
लाभ वित्तीय सहायता
आधिकारिक वेबसाइट wcd.rajasthan.gov.in

Indira Mahila Shakti Udyam Protsahan Yojana का उद्देश्य

इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य की महिलाओं को अपना उद्यम स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना है। यह योजना राज्य की महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाएगी। इसके अलावा इस योजना से महिलाओं के जीवन स्तर में भी सुधार होगा। इस योजना के माध्यम से राज्य की महिलाओं को ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।

जिस पर सरकार द्वारा उन्हें अनुदान प्रदान किया जाएगा। यह योजना राज्य की बेरोजगारी दर को कम करने में भी कारगर साबित होगी। Indira Mahila Shakti Udyam Protsahan Yojana के संचालन से भी प्रदेश में महिलाओं की स्थिति में सुधार होगा।

Indira Mahila Shakti Udyam Protsahan Yojana के लाभ

  • नए स्थापित होने वाले उद्यमों के साथ-साथ पूर्व में स्थापित उद्योगों के विस्तार, विवधिकरण आधुनिकरण इत्यादि के लिए भी ऋण उपलब्ध करवाना।
  • इस योजना के अंतर्गत ना केवल व्यक्तिगत महिला बल्कि संस्थागत आवेदक जैसे कि महिला स्वयं सहायता समूह/महिला स्वयं सहायता समूह के क्लस्टर आदि को भी ऋण उपलब्ध करवाना।
  • महिलाओं को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाना।
  • महिलाओं के जीवन स्तर में भी सुधार लाना।

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Indira Mahila Shakti Udyam Protsahan Yojana विशेष वर्गों/उद्यमों की वरीयता

  • सिलिकोसिस कारक/प्रभावित उद्यमों के स्वास्थ्य एवं पर्यावरण अनुकूल आधुनिकीकरण हेतु निवेश करने वाले आवेदक।
  • प्रस्तावित परियोजना से रोजगार वा कौशल दोनों बढ़ाने वाले आवेदक।
  • ऐसे आवेदक जिनकी कार्य योजना में निर्यात की संभावना हो।
  • वह आवेदन जिन की कार्य योजना में अधिक रोजगार सर्जन होते हैं अथवा पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी अथवा गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों का प्रयोग करते हो।
  • वह आवेदन जो नवाचार या अनुसंधान को कार्यान्वित करना चाहते हो और भविष्य की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी हो।
  • ऐसे आवेदक जो विश्व के अन्य देशों से न्यूनतम 1 वर्ष तक कार्य कर कर लौट कर आए हो।
  • वह आवेदक जो वस्त्र बनाई के कार्य हेतु बुनकर कार्ड धारक है या हस्तशिल्प में आर्टिजन कार्ड धारक है।
  • वह श्रमिक जो किसी उद्यम में लंबे समय तक कार्य करते रहने के कारण उस उद्यम से संचालन में निपुण हो चुके हैं।
  • वे आवेदक जिन की कार्य योजना से समाज के वंचित तबकों को विशेष संभल या रोजगार प्राप्त होगा।
  • वह आवेदक जो वस्तुत समाज के सबसे वंचित तबके के रूप में विद्यमान है जैसे कि स्ट्रीट वेंडर, घरेलू वर्कर आदि।
  • ऐसे आवेदक जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विधवा, दिव्यांग, हिंसा से पीड़ित महिलाओं की श्रेणी से आते हैं।
  • आवेदन जो की बैंक के अच्छे ऋणी हैं एवं जिन्होंने बैंक के नियमों के तहत समयबद्ध रूप से ऋण चुकाया है।
  • वे आवेदन जो राज्यों के द्वारा मान्यता प्राप्त संसाधनों से किसी कौशल में प्रशिक्षित हैं या प्रस्तावित कार्य क्षेत्र में पुरस्कृत हैं।
  • वह संस्थागत आवेदक जो दीर्घकाल से सफल स्वयं सहायता समूह के रूप में कार्यरत हैं एवं उत्पादन के एक स्टार या कौशल को प्राप्त कर चुके हैं अथवा समूह के समूह के रूप में व्यावसाय या आर्थिक गतिविधियां चलाने या विस्तार करना चाहते हैं।

Indira Mahila Shakti Udyam Protsahan Yojana के अंतर्गत ऋण प्रदान करने वाली संस्थाएं

  • भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राधिकृत निजी क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक तथा अनुसूचित स्मॉल फाइनेंस बैंक।
  • राजस्थान वित्त निगम।
  • राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक|
  • क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक।
  • सिडबी।

पात्रता मानदंड क्या है?

आवेदक महिला होनी चाहिए।
आवेदक महिला राजस्थान की स्थाई निवासी होनी चाहिए।
आवेदक की आयु 18 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए।
महिला स्वयं सहायता समूह या इन समूह के समूह का राज्य सरकार के किसी विभाग के अंतर्गत दर्ज होना आवश्यक है तथा समूह को क्लस्टर या फेडरेशन की स्थिति में उनको नियम अनुसार सहकारी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत होना अनिवार्य है।

संस्थागत आवेदकों की पात्रता मानदंड क्या है?

  • महिला स्वयं सहायता समूह/क्लस्टर/फेडरेशन राज्य सरकार के किसी विभाग के दिशा निर्देश/नियम/विनियम/योजना के अंतर्गत गठित होने चाहिए।
  • महिला स्वयं सहायता समूह/क्लस्टर/फेडरेशन के सभी सदस्य राजस्थान राज्य के निवासी होने चाहिए।
  • इस योजना के तहत महिला स्वयं सहायता समूह/क्लस्टर/फेडरेशन को राज्य सरकार के किसी विभाग या बैंक द्वारा तसमय डिफॉल्टर घोषित नहीं किया गया हो।
  • संस्था के गठन को कम से कम 1 वर्ष हो गया हो तथा गठन को 1 वर्ष की अवधि के उपरांत भी न्यूनतम 1 वर्ष तक सक्रिय रूप से संचालित होना चाहिए। इस अवधि में बचत, पारंपरिक लेनदेन, ऋण इत्यादि का पर्याप्त रिकॉर्ड होना अनिवार्य है।
  • महिला स्वयं सहायता समूह,/क्लस्टर/फेडरेशन से संबंधित समस्त सूचनाएं राज्य सरकार के पोर्टल पर उपलब्ध होनी चाहिए।
  • महिला स्वयं सहायता समूह के क्लस्टर या फेडरेशन नियम अनुसार सहकारिता अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत होने चाहिए।

योजना के अंतर्गत अपात्र आवेदक

  • वह आवेदक जिनके परिवार का कोई भी सदस्य किसी अन्य केंद्रीय/राजकीय अनुदान कार्यक्रम योजना में विगत 5 वर्ष में लाभवंती हुआ हो।
  • ऐसे आवेदक जिनके परिवार का कोई भी सदस्य किसी वित्तीय संस्था या बैंक का डिफॉल्टर या दोषी हो।

महत्वपूर्ण दस्तावेज क्या है?

  • आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आयु का प्रमाण
  • पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
  • आय प्रमाण पत्र
  • मोबाइल नंबर
  • ईमेल आईडी आदि।

Indira Mahila Shakti Udyam Protsahan Yojana के आवेदन से संबंधित महत्वपूर्ण दिशा निर्देश

  • पात्र व्यक्ति या संस्था को योजना के अंतर्गत विभाग द्वारा निर्धारित ऑनलाइन पोर्टल पर संबंधित जिले के उप निर्देशक या सहायक निर्देशक महिला अधिकारिता को आवेदन करना होगा।
  • 10 लाख रुपए तक के ऋण पर आवेदक के सभी दस्तावेज सही पाए जाने के पश्चात संबंधित बैंक शाखा में अग्रेषित कर दिया जाएगा।
  • 10 लाख रुपए से अधिक के ऋण की स्थिति में आवेदन पत्र की जांच करने के पश्चात जिला स्तरीय टास्क फोर्स समिति का गठन किया जाएगा।
  • इसके अलावा बैंक शाखाओं द्वारा भी अपने अनुसार जांच की जा सकती है।
  • योजना के अंतर्गत गठित की गई टास्क फोर्स द्वारा ₹1000000 से ऊपर के ऋण के सभी दस्तावेजों की जांच करने के पश्चात बैंक को अग्रेषित कर दिया जाएगा।
  • इस योजना के अंतर्गत इस बात का खास ध्यान रखा जाएगा कि सभी स्तर के उद्यमियों को इस योजना का लाभ प्राप्त हो।
  • ₹1000000 तक के ऋण के लिए परियोजना प्रस्ताव की 5% राशि एवं 1000000 रुपए से अधिक के ऋण के लिए परियोजना प्रस्ताव की 10% राशि आवेदक को खुद जमा करनी होगी।
  • बैंक द्वारा लाभार्थी के खाते में ऋण अनुदान को टर्म डिपॉजिट रिसिप्ट के रूप में 3 साल तक के लिए जमा किया जाएगा।

आवेदन कैसे करें?

  • सबसे पहले महिला एवं बाल विकास विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • अब आपकी स्क्रीन पर होम पेज खुल जाएगा।
  • होम पेज पर आपको इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपकी स्क्रीन पर आवेदन फॉर्म खुल जाएगा।
  • इस आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारी भरनी होगी।
  • अब सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अपलोड करना होगा।
  • उपरोक्त प्रक्रिया पूरी करने के बाद सबमिट के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इस प्रकार आप इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत आवेदन कर लेंगे।

कुछ महत्वपूर्ण अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न उत्तर

इंदिरा गांधी महिला उद्यम प्रोत्साहन योजना क्या है?

इंदिरा गांधी महिला उद्यम प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत महिलाओं को रोजगार अनुभव करने हेतु सरकार द्वारा लोन उपलब्ध करवाया जाता है। लोन की राशि महिलाओं द्वारा दिए गए प्रोजेक्ट के आधार पर निर्धारित होती है। अतः जो महिलाएं एवं महिला समूह लोन हेतु आवेदन करना चाहते हैं उन्हें अपने प्रोजेक्ट को सबमिट करना चाहिए।

इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गयी है?

राजस्थान राज्य सरकार के अंतर्गत इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की गयी है।

Indira Mahila Shakti Udyam Protsahan Yojana के क्या लाभ है ?

राजस्थान राज्य की महिलाओं को स्वरोजगार हेतु प्रेरित करने के लिए Indira Mahila Shakti Udyam Protsahan Yojana के अंतर्गत ऋण सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी।

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