Haryana Viklang Pension Yojana 2023 हरियाणा विकलांग पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन

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हरियाणा सरकार ने राज्य के विकलांग नागरिकों के लिए Haryana Viklang Pension Yojana शुरू की थी। इस योजना के तहत सरकार राज्य के विकलांग नागरिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। आज हम अपने इस लेख के माध्यम से हम आपको विकलांग पेंशन योजना के बारे में सभी महत्वपूर्ण विवरण प्रदान कर रहे है, जैसे  विकलांग पेंशन योजना के पात्रता मानदंड पात्रता, आवेदन प्रक्रिया, महत्वपूर्ण दस्तावेज आदि,  विकलांग पेंशन योजना से सम्बंधित सभी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहे।

Haryana Viklang Pension Yojana
हरियाणा विकलांग पेंशन योजना

Haryana Viklang Pension Yojana 2023

Haryana Disabled Pension Yojana हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई है। इस योजना का उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और उन्हें राज्य से वित्तीय सहायता की आवश्यकता है। इस योजना के तहत सरकार राज्य के विकलांग नागरिकों को प्रति माह 1800 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। 60% से अधिक विकलांगता वाले व्यक्ति ही केवल इस योजनाओं का लाभ मिलेगा। इस योजना का लाभ उठाने के लिए व्यक्ति के पास विकलांगता का एक चिकित्सा प्रमाण पत्र होना चाहिए।

व्यक्ति किसी सरकारी पद पर हैं या जिनके पास 2-3 पहिया वाहन है तो उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

Haryana Disabled Pension Yojana Highlights
आर्टिकल Haryana Viklang Pension Yojana
लॉन्च किया गया हरियाणा सरकार
विभाग सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग
लाभार्थी हरियाणा के विकलांग नागरिक
उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना
आधिकारिक वेबसाइट Click Here

Haryana Viklang Pension Yojana के लाभ

  • लाभार्थी को प्रति माह 1800 रुपये की वित्तीय सहायता मिलेगी।
  • उन्हें किसी से पैसे मांगने की ज़रूरत नहीं है, वे समाज में सम्मान के साथ रह सकते हैं।

पात्रता मानदंड

Haryana Disabled Pension Scheme के आवेदन करते समय आवेदक को निम्नलिखित पात्रता मानदंड पूरा किया जाना अनिवार्य है:

  • लाभार्थी की आयु 18 वर्ष और उससे अधिक है।
  • लाभार्थी को हरयाणा का निवासी होना चाहिए और उसे कम से कम 3 साल से हरियाना में रह रहा होना चाहिए।
  • कुष्ठ और पोलियो से पीड़ित लोग भी विकलांग पेंशन योजना का लाभ उठा सकते हैं।
  • लाभार्थी की विकलांगता 60% से अधिक होनी चाहिए।
  • व्यक्ति जिनके पास 3 व्हीलर वाहन और 4 व्हीलर वाहन हैं वे विकलांग पेंशन योजना के लिए पात्र नहीं हैं।
  •  विकलांग आवेदक जो किसी भी सरकारी पद पर हैं, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

आवश्यक दस्तावेज

हरियाणा विकलांग पेंशन योजना के आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:

  • निवासी प्रमाण पत्र।
  • वोटर आईडी
  • आधार कार्ड।
  • राशन कार्ड।
  • आय प्रमाण पत्र।
  • विकलांग प्रमाण पत्र।

Haryana Viklang Pension Yojana आवेदन प्रक्रिया

Haryana Disabled Pension Scheme हेतु आवेदन करने के लिए आपको निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करना होगा।

  • सबसे पहले आपको हरियाणा विकलांग पेंशन के आवेदन फॉर्म को डाउनलोड करना होगा, आवेदन पत्र का लिंक नीचे दिया गया है।

Download The Haryana Disabled Pension Scheme

  • अब आवेदन पत्र में पूछी गई सभी प्रकार की जानकरी को ध्यानपूर्वक भरें।
  • आवेदन पत्र  भरकर तथा  सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को आवेदन पत्र के साथ संलग्न  कर अपने सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के संबंधित कार्यालय में जमा करना होगा।

Note- हमारे द्वारा प्रदान की गयी जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अवश्य बातये। किसी भी प्रकार के आवेदन फॉर्म पीडीऍफ़ से सम्बंधित जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट applicationformonline.in के साथ जुड़े रहे। धन्यवाद

विकलांग पेंशन योजना क्या है?

हरियाणा सरकार ने राज्य के विकलांग नागरिकों के लिए Haryana Disabled Pension Yojana शुरू की थी,हरियाणा के विकलांग नागरिकों को इस योजना का लाभ मिलेगा।

हरियाणा विकलांग पेंशन योजना का उद्देश्य क्या है?

इस योजना का उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और उन्हें राज्य से वित्तीय सहायता की आवश्यकता है।

हरियाणा विकलांग पेंशन योजना योजना का लाभ?

सरकार लाभार्थी को प्रति माह 1800 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।

क्या राज्य के सभी विकलांग नागरिक इस योजना का लाभ उठा सकते हैं?

नहीं, 60% से अधिक विकलांगता वाले व्यक्ति इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।

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