Haryana Shramik Card | Haryana Building Workers Scheme | हरियाणा भवन निर्माण श्रमिक योजना आवेदन फॉर्म
निर्माण श्रमिक विकासशील देश या राज्य के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है बिना निर्माण मजदूरों के किसी भी प्रकार के भवन के निर्माण के लिए एक ईंट लगाना असंभव है।इसलिए यह हमारा सरकार का कर्तव्य है, कि हम उन्हें विभिन्न योजनाएँ और सेवाएँ प्रदान करें जिससे वे अपना जीवन आराम से जी सकें। यह सब देखकर हरियाणा सरकार ने निर्माण श्रमिकों के लिए विभिन्न योजनाएं शुरू की हैं।
आज हम अपने इस लेख के माध्यम से हम आपको Haryana Shramik Card के बारे में सभी महत्वपूर्ण विवरण प्रदान कर रहे है, जैसे Haryana Shramik Card के पात्रता मानदंड पात्रता, आवेदन प्रक्रिया, महत्वपूर्ण दस्तावेज आदि, Haryana Shramik Card से सम्बंधित सभी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहे।
![[PDF] Haryana Shramik Card Application Form 2022 | हरियाणा भवन निर्माण श्रमिक योजना 1 Haryana Labour Card](https://applicationformonline.in/wp-content/uploads/2021/03/Capture-8-e1615269888956.jpg)
Haryana Labour Card 2022
निर्माण श्रमिक राज्यों और देशों को विकसित करने में मदद करते हैं। वे पूरे दिन निर्माण स्थलों पर काम करते हैं और यहां तक कि उन्हें अच्छी मजदूरी भी नहीं मिली, जिससे वे आजीविका चला सकें। हरियाणा सरकार हरियाणा के निर्माण श्रमिकों को श्रमिक कार्ड जारी कर रही है। जिसके द्वारा वे हरियाणा श्रम विभाग द्वारा शुरू की गई सरकारी सेवाओं और योजना के विभिन्न लाभों का लाभ उठा सकते हैं। जैसे कि उनके बच्चों की शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता, उनकी बेटी की शादी के लिए वित्तीय सहायता, विधवा पेंशन, मुख्यमंत्री महिला श्रमिक सम्मान योजना, सिलाई मशीन आदि।
Haryana Shramik Card Highlights | |
लेख | हरियाणा श्रमिक कार्ड आवेदन फॉर्म |
संबंधित विभाग | हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट |
लाभार्थी | असंगठित क्षेत्र के श्रमिक |
उद्देश्य | सरकारी सेवा प्रदान करना |
आधिकारिक वेबसाइट | Click Here |
हरियाणा श्रम कल्याण विभाग के तहत योजना का आवेदन फॉर्म
- बच्चों की शादी पर वित्तीय सहायता (सुपुत्री)(शादी के तीन दिन पूर्व )
- शिक्षा के लिए वित्तिय सहायता (नियम 60)
- प्रोफेशनल/टेक्निकल कोर्सेज के लिए वित्त्त्तीय सहायता
- कामगारों के मेधावी बच्चों (छात्रों) के लिए प्रोत्साहन राशी(10वी और 12वी)
- विधवा पैंशन
- व्यवसायिक/तकनीकी संस्थानों में हाॅस्टल सुविधा हेतु वित्तिय सहायता
- कोचिंग कक्षाओ के लिए वित्तिय सहायता
- मातृृत्व लाभ (नियम 50)
- पित्तृव लाभ (धारा 22(1)(h))
- औजार (टूल किट) खरीदने हेतु उपदान (नियम 55)
- मुख्यमंत्री महिला श्रमिक सम्मान योजना (धारा 22(1)(h))
- सिलाई मशीन योजना (धारा 22(1)(h))
- साईकिल योजना (धारा 22(1)(h))
- कन्यादान योजना (धारा 22(1)(h))
- बच्चों की शादी पर वित्तीय सहायता (सुपुत्री)(नियम 61)
- बच्चों की शादी पर वित्तीय सहायता (सुपुत्र)(नियम 61)
- पैतृक घर जाने पर किराया (धारा 22(1)(h))
- मुफ्त भ्रमण सुविधा (धारा 22(1)(h))
- अक्षम बच्चों को वित्तीय सहायता (धारा 22(1)(h))
- अंपगता सहायता (नियम 59)
- अंपगता पैंशन (नियम 54)
- चिकित्सा सहायता(मजदूरी क्षतिपूर्ति) (नियम 59)
- मकान की खरीद/निर्माण हेतु ऋण (नियम 53)
- पेंशन की योजना (नियम 51)
- परिवारिक पेंशन (नियम 62)
- मुख्यमंत्री सामजिक सुरक्षा योजना (नियम 57)
- मृत्यु सहायता (नियम 57)
- दाह संस्कार हेतु आर्थिक सहायता (नियम 56)
- बच्चों की शादी पर वित्तीय सहायता (सुपुत्री)(शादी के तीन दिन पूर्व )(नियम 61)
- शिक्षा के लिए वित्तिय सहायता (नियम 60)
- प्रोफेशनल/टेक्निकल कोर्सेज के लिए वित्त्त्तीय सहायता
- कामगारों के मेधावी बच्चों (छात्रों) के लिए प्रोत्साहन राशी(10वी और 12वी)
- विधवा पैंशन
- व्यवसायिक/तकनीकी संस्थानों में हाॅस्टल सुविधा हेतु वित्तिय सहायता
- कोचिंग कक्षाओ के लिए वित्तिय सहायता
- मातृृत्व लाभ (नियम 50)
- पित्तृव लाभ (धारा 22(1)(h))
- औजार (टूल किट) खरीदने हेतु उपदान (नियम 55)
- मुख्यमंत्री महिला श्रमिक सम्मान योजना (धारा 22(1)(h))
- सिलाई मशीन योजना (धारा 22(1)(h))
- साईकिल योजना (धारा 22(1)(h))
- कन्यादान योजना (धारा 22(1)(h))
- बच्चों की शादी पर वित्तीय सहायता (सुपुत्री)(नियम 61)
- बच्चों की शादी पर वित्तीय सहायता (सुपुत्र)(नियम 61)
- पैतृक घर जाने पर किराया (धारा 22(1)(h))
- मुफ्त भ्रमण सुविधा (धारा 22(1)(h))
- अक्षम बच्चों को वित्तीय सहायता (धारा 22(1)(h))
- अंपगता सहायता (नियम 59)
- अंपगता पैंशन (नियम 54)
- चिकित्सा सहायता(मजदूरी क्षतिपूर्ति) (नियम 59)
- मकान की खरीद/निर्माण हेतु ऋण (नियम 53)
- पेंशन की योजना (नियम 51)
- परिवारिक पेंशन (नियम 62)
- मुख्यमंत्री सामजिक सुरक्षा योजना (नियम 57)
- मृत्यु सहायता (नियम 57)
- दाह संस्कार हेतु आर्थिक सहायता (नियम 56)
पात्रता मानदंड
Haryana Shramik Card के आवेदन करते समय आवेदक को निम्नलिखित पात्रता मानदंड पूरा किया जाना अनिवार्य है:
- लाभार्थी हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए।
- लाभार्थी की आयु 18 वर्ष से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- आवेदक के पास असंगठित निर्माण क्षेत्र में काम करने का प्रमाण पत्र होना चाहिए।
- आवेदक के पास कम से कम 90 दिन काम का अनुभव होना चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज
Shramik Card Haryana के आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:
- राशन कार्ड।
- निवास प्रमाण पत्र।
- आधार कार्ड।
- आयु-प्रमाण पत्र ।
- 90 दिनों का रोजगार प्रमाण पत्र।
- निर्माण श्रमिक का पत्र।
- बैंक पास बुक।
- पासपोर्ट साईज फोटो ।
श्रमिक कार्ड आवेदन प्रक्रिया
Shramik Card Haryana हेतु आवेदन करने के लिए आपको निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करना होगा।
- सबसे पहले आपको Shramik Card Haryana के आवेदन फॉर्म को डाउनलोड करना होगा, आवेदन पत्र का लिंक नीचे दिया गया है।
Download The Application Form Of Haryana Shramik Card Scheme
- फिर आवेदन फॉर्म की प्रिंट निकाले।
- अब आवेदन पत्र में पूछी गई सभी प्रकार की जानकरी को ध्यानपूर्वक भरें।
- आवेदन पत्र भरकर तथा सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को आवेदन पत्र के साथ संलग्न करने होंगे।
- अब आवेदन पत्र और दस्तावेजों को संलग्न कर आंगनवाडी कार्यकर्ता के माध्यम से परियोजना कार्यालय/लोक सेवा केन्द्र में जमा करना होगा।
- सत्यापन के बाद और भरी गई सभी जानकारी सही पाए जाने के बाद, आपको योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा।
Contact Details
- 30 Bays Building, Sector 17, Chandigarh – 160 017
- Head Office : 0172-2701373, ALC Head Office : 0172-2971059
- IT Cell :0172-2971057, ALC NCR : 0124-2322148
- Haryana Labour Welfare Board: 0172-2560226, HBOCW Board: 0172-2575300
- Office address:- Bays No. 29-30 (Pocket-II), Sector-04 Panchkula (Haryana) -134112
- SARAL Helpline: 1800-200-0023, Toll Free No. : 1800-180-4818.
Note- हमारे द्वारा प्रदान की गयी जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अवश्य बातये। किसी भी प्रकार के आवेदन फॉर्म से सम्बंधित जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट applicationformonline.in के साथ जुड़े रहे। धन्यवाद