Haryana Mahila Samridhi Yojana Registration 2023 हरियाणा महिला समृद्धि योजना एप्लीकेशन फॉर्म

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हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने Haryana Mahila Samridhi Yojana 2023 की शुरुवात की है| इस योजना अंतर्गत राज्य की महिलाओं को लाभ प्रदान किया जाएगा| इस योजना के तहत महिलाओं को खुद का व्यवसाय शुरू ऋण प्रदान किया जाएगा| एक और बात इस योजना का लाभ राज्य की उन्ही महिलाओं को प्रदान किया जाएगा जो अनुसूचित जाति वर्ग से आती है|

इस लेख के माध्यम से हम इस योजना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करेंगे जैसे आवेदन प्रक्रिया ,पात्रता ,दस्तावेज़ आदि| अगर आप इस योजना से संबंधित सभी जानकारी जानना चाहते है तो इस आर्टिकल को अंत तक पढ़ें।

Haryana Mahila Samridhi Yojana

Haryana Mahila Samridhi Yojana

हरियाणा सरकार द्वारा एक योजना Haryana Mahila Samridhi Yojana शुरू की गई है इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा प्रदेश की महिलाओं को स्वरोजगार के लिए आर्थिक ऋण साहयता प्रदान की जान रही है| इस योजना के अतंर्गत अनुसूचित जाति महिलाओं को 60 हजार तक की ऋण सहायता राशि प्रदान की जाएगी| ये सहायता पात्र महिलाओं को हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम (HSFDC) विभाग द्वारा दी जाएगी।

ये ऋण 5 प्रतिशत की वार्षिक ब्याज दर पर राज्य की अनुसूचित जाति की महिलाओं को प्रदान किया जाएगा इसके अलावा जो आवेदनकर्ता महिला बीपीएल कार्ड धारक होगी या गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन यापन कर रही होगी, उसे इस योजना के अंतर्गत दस हजार तक की अनुदान राशि प्रदान की जायेगी। हरियाणा महिला समृद्धि योजना का लाभ लेने के लिए एससी केटेगरी की उम्मीदवार महिलाएं आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन कर सकती है।

योजना का नाम Haryana Mahila Samridhi Yojana
शुरू की गयी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा
विभाग हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम
लाभार्थी राज्य की SC वर्ग की महिलाये
लाभ खुद का रोजगार
ऑफिसियल वेबसाइट saralharyana.gov.in

Haryana Mahila Samridhi Yojana का उद्देश्य

हम सभी जानते है की सरकार द्वारा ऐसे कई योजनाओं चलाई जाती है जिनका उद्देश्य महिलाओं का विकास और उनकी आर्थिक स्थिति ठीक करना होता है। ऐसी ही एक योजना हरियाणा सरकार ने शुरू की जिसका मुख्य उद्देश्य राज्य की अनुसूचित वर्ग की महिलाओ को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना है|

हरियाणा में ऐसे कई महिलाएं है जो अपना स्वरोजगार शुरू करना चाहती हैं लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर होने के चलते उनके पास अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए पैसे नहीं हैं। इन्ही महिलाओं को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार द्वारा महिला समृद्धि योजना को शुरू किया गया है जिससे की वे विभाग से ऋण प्राप्त करके अपना खुद का उद्योग शुरू कर सके।

इस योजना के माध्यम से हरियाणा सरकार राज्य की अनुसूचित वर्ग की महिलाओं को अपना खुद का रोजगार शुरू करने के लिए उन्हें Rs.60000 रूपये का लोन 5% वार्षिक ब्याज दर पर प्रदान करेगी। ताकि अनुसूचित वर्ग की महिलाऐं इस योजना के ज़रिये आत्मनिर्भर और सशक्त बन सके।

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Haryana Mahila Samridhi Yojana के लाभ

  • हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के अनुसूचित जाति (SC) श्रेणी की महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान किये जायेगे।
  • सरकार द्वारा Haryana Mahila Samridhi Yojana के अंतर्गत राज्य की महिलाओ को अपना रोजगार स्थापित करने के लिए Rs.60000 का लोन 5% वार्षिक दर पर प्रदान किया जायेगा।
  • इस योजना के अंतर्गत राज्य की एससी(SC) वर्ग की महिलाएं जो राज्य में आर्थिक तंगी से जूझ रही हैं, या ऐसी महिलाएं जो बेरोज़गार हैं और उनके पास आय का कोई भी साधन नहीं है, ऐसी महिलाएं खुद का कारोबार बिना किसी परेशानी के खोल सकेंगी और सशक्त व् आत्मनिर्भर बन सकेंगी|
  • जो महिलाएं BPL श्रेणी में आती है उन्हें समृद्धि योजना के अंतर्गत 10000 रूपये तक की अनुदान राशि दी जाएगी।
  • हरियाणा महिला समृद्धि योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए लाभर्थियो का बैंक अकाउंट होना चाहिए और बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए।

Haryana Mahila Samridhi Yojana के लाभार्थी

Haryana Mahila Samridhi Yojana के अंतर्गत लाभार्थी उम्मीदवार महिला निम्नलिखित व्यवसाय शुरू करने के लिए ऋण राशि प्राप्त कर सकती है:-

  • बुटीक
  • ब्यूटी पार्लर
  • चूड़ी की दुकान
  • कॉस्मेटिक की दुकान
  • कपड़े की दुकान
  • चाय की दुकान
  • डेयरी फार्मिंग
  • सिलाई की दुकान
  • टोकरी बनाना
  • पापड़ बनाना
  • कोई अन्य व्यवहार्य व्यवसाय

पात्रता मानदंड

  • आवेदक महिला हरियाणा की स्थायी निवासी होनी चाहिए।
  • महिला अनुसूचित जाति से आती हो|
  • महिला की आयु 18 वर्ष से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए|
  • महिला के परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपए से कम होनी चाहिए|

आवश्यक दस्तावेज़

  • आधार कार्ड
  • पहचान पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • बैंक अकाउंट पासबुक
  • मोबाइल नंबर

हरियाणा महिला समृद्धि योजना ऑनलाइन आवेदन कैसे करे?

राज्य के इच्छुक लाभार्थी ऑनलाइन आवेदन करने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें:-

  • सबसे पहले सरल पोर्टल की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा।
  • अब आपके सामने होम पेज खुल जायेगा।
  • होम पेज पर New User? Register Here के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपकी स्क्रीन पर पंजीकरण फॉर्म खुल जाएगा।
  • इस पंजीकरण फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी भरनी होगी|
  • अब सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा|
  • इसके बाद लॉगिन आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके लॉगिन करना होगा।
  • अब नए पेज पर, “सेवाओं के लिए आवेदन करें” पर क्लिक करना होगा|
  • फिर “सभी उपलब्ध सेवाएं देखें” के लिंक पर क्लिक करना होगा ।
  • इसके बाद अगली पेज पर, सर्च बॉक्स में “Mahila Samridhi” टाइप करना होगा।
  • अब HSFDC विभाग द्वारा “महिला रोजगार के लिए आवेदन (केवल महिला लाभार्थियों के लिए स्वरोजगार आय योजना के लिए आवेदन) के लिए सेवा का नाम” के लिंक पर करना होगा।
  • इसके बाद आपकी स्क्रीन पर हरियाणा महिला समृद्धि योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र(haryana mahila samridhi yojana application form) खुल जाएगा।
  • इस पेज पर आवेदक महिला को अपने सभी विवरणों को ध्यानपूर्वक भरने होंगे|
  • इसके बाद आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करना होगा|
  • अंत में सब्मिट के बटन पर करना होगा।
  • इस प्रकार आप ऑनलाइन योजना में अपना आवेदन फॉर्म भर सकते हैं।

हरियाणा महिला समृद्धि योजना से जुड़े कुछ प्रश्न उत्तर

क्या योजना का लाभ कोई भी ले सकता हैं?

जी नहीं योजना का लाभ वे सभी महिलाएं ले सकती हैं जो अनुसूचित जाति की हो।

योजना के अंतर्गत महिलाओं को कितने रुपये तक का ऋण दिया जायेगा?

योजना के तहत उम्मीदवार महिलाओं को 60,000 तक का ऋण दिया जाएगा। और जो महिलाएं बीपीएल कार्ड धारक है उन महिलाओं को सरकार 10 हजार तक की अनुदान राशि देगी।

क्या महिलाएं ऑनलाइन मोड़ में आवेदन कर सकती हैं?

जी हाँ महिलाऐं ऑनलाइन मोड़ में आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकती है। आवेदन करने की प्रक्रिया हमने उपरोक्त लेख में साझा कर दी है।

हरियाणा महिला समृद्धि योजना से जुडी आधिकारिक वेबसाइट क्या है?

हरियाणा महिला समृद्धि योजना से जुडी आधिकारिक वेबसाइट https://saralharyana.gov.in है।

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