EWS Certificate Rajasthan 2022

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EWS  प्रमाणपत्र ओबीसी श्रेणी के आर्थिक कमजोर वर्ग को जारी किया जाता है। आर्थिक कमजोर वर्ग ओबीसी समुदाय का उपश्रेणी है। EWS समुदायों की सामाजिक स्थिति और आर्थिक स्थिति बिहार में अच्छी नहीं है, वे लंबे समय से शिक्षा से दूर हैं, EWS समुदाय के अधिकांश लोगों के पास आय का कोई स्थायी स्रोत नहीं है।आज इस लेख के माध्यम से हम आपको EWS जाति प्रमाण पत्र के आवेदन पत्र की जानकारी प्रदान कर रहे हैं जैसे कि इसके लाभ, जाति प्रमाण पत्र के लिए आवश्यक दस्तावेज़, पात्रता मानदंड और आवेदन पत्र आदि। Economically Weaker Sections Certificate से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहें।

राजस्थान EWS सर्टिफिकेट 2022

EWS  प्रमाणपत्र तहसीलदार कार्यालय द्वारा जारी किया जाता है। EWS  प्रमाणपत्र आर्थिक कमजोर वर्ग के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेज है। EWS Certificate Rajasthan आर्थिक कमजोर वर्ग के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेज है। जिससे वे विभिन्न सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं जैसे कि मुफ्त शिक्षा, मुफ्त दवा, मुफ्त इलाज, निर्वाह आदि , जो राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विकास के लिए  राजस्थान सरकार द्वारा शुरू किया गया है।

राजस्थान सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए EWS आवास योजना , EWS छात्रवृत्ति जैसी कई सरकारी सेवा योजनाएं शुरू की हैं । सरकारी नौकरी और अन्य सरकारी सेवाओं को लागू करने के लिए  EWS प्रमाणपत्र की आवश्यकता होती है , EWS प्रमाणपत्र धारक को शिक्षा संस्थान और सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण का लाभ मिलता है।

EWS Certificate Rajasthan

आर्टिकल EWS Certificate Rajasthan
संबंधित विभागराजस्व विभाग।
लाभार्थीराजस्थान के EWS समुदाय के लोग।
लाभ10% Reservation
वैधता1 साल
EWS Rajasthan GuidelinesPDF Download 
आधिकारिक वेबसाइटClick Here

Benefits Of  राजस्थान EWS सर्टिफिकेट

राजस्थान EWS जाति प्रमाण पत्र

  • केंद्र और राज्य सरकार की नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को 10% आरक्षण।
  • EWS आवास योजनाओं जैसे सरकारी सेवाओं और योजनाओं का लाभ लेने के लिए EWS प्रमाणपत्र अनिवार्य है।

राजस्थान EWS सर्टिफिकेट Eligibility Criteria 

राजस्थान EWS जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए आपको निम्नलिखित पात्रता मानदंड को पूरा करना होगा।

  • आवेदक स्थायी रूप से बिहार का निवासी होना चाहिए।
  • पारिवारिक वार्षिक आय 8 लाख से कम होनी चाहिए।
  • आवेदक परिवार के स्वामित्व वाली कृषि भूमि 5 एकड़ से कम होनी चाहिए।
  • आवेदक परिवार के स्वामित्व वाले आवासीय फ्लैट 1000 वर्ग फुट से कम के हों।
  • आवासीय भूखंड 100 वर्ग गज और 200 वर्ग गज से कम होना चाहिए। चयनित नगर पालिकाओं में राज्य के मानदंडों के अनुसार।

Documents Required for राजस्थान EWS सर्टिफिकेट

राजस्थान EWS जाति प्रमाण पत्र  के लिए आपको निम्नलिखित आवश्यक दस्तावेजों को आवेदन फॉर्म के साथ संलग्र करना होगा।

  • आवेदन पत्र ।
  • आवेदक की स्व-घोषणा।
  • पहचान प्रमाण।
  • आय प्रमाण पत्र।
  • पते के प्रमाण ।
  • आधार कार्ड।
  • माता-पिता या सगा संबंधी का जाति प्रमाण पत्र।

Application Process For राजस्थान EWS सर्टिफिकेट

राजस्थान EWS जाति प्रमाण पत्र  के  आवेदन करने की प्रक्रिया निम्नानुसार है।  सबसे पहले आपको आवेदन पत्र  भरकर तथा  सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को आवेदन पत्र के साथ संलग्न  कर अपने तहसील/ राजस्व विभाग में जमा करने होंगे। EWS जाति प्रमाण पत्र  आवेदन करने की तारीख के 21 दिनों के भीतर जारी कर दिया जायेगा।

नीचे दिए गए लिंक से आप राजस्थान EWS  जाति प्रमाण पत्र डाउनलोड कर सकते हैं।

Download Rajasthan EWS Application Form PDF

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