Bill Lao Inam Pao | gst.uk.gov.in |
उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड के नागरिकों के लिए एक योजना शुरू की है, इस योजना का नाम Bill Lao Inam Pao योजना है। इस योजना के माध्यम से राज्य के नागरिकों को मेगा ड्रा के माध्यम से पुरस्कृत किया जाएगा, जिससे सभी नागरिक इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते है। यह योजना नागरिकों को जीएसटी बिल जमा करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए शुरू की गई है।
जीएसटी से बचने के लिए ज्यादातर वेंडर पक्का बिल देने से बचते हैं, इसी तरह ग्राहकों द्वारा बिल भरना जरूरी नहीं समझा जाता है| जिससे सरकार के कर संग्रह और राजस्व पर इसका सीधा प्रभाव पड़ता है, इसी को ध्यान में रखते हुए अब राज्य सरकार द्वारा नागरिकों को जागरूक किया जा रहा है।
इस आर्टिकल में हम Uttarakhand GST Grahak Inam Yojana से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करेंगे| यदि आप इस योजना से संबंधित जानकारी एकत्र करना चाहते है तो इस लेख को अंत तक पढ़े|
Bill Lao Inam Pao
Uttarakhand Bill Lao Inam Pao Yojana उत्तराखंड सरकार द्वारा अपने राज्य के सभी ग्राहकों को लाभ प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। उत्तराखंड सरकार का राज्य कर विभाग योजना की सभी कार्यवाही के लिए जिम्मेदार है। यह योजना 2023 तक राज्य सरकार द्वारा संचालित की जाएगी| इस योजना के तहत मेगा ड्रा के माध्यम से उन ग्राहकों को 1888 ईनाम दिए जाएंगे जिनके द्वारा जीएसटी का भुगतान किया गया है।
राज्य सरकार की ओर से दिसंबर के दूसरे सप्ताह में पहला लकी ड्रा निकाला जाएगा। इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा उत्तराखंड जीएसटी ग्राहक इनाम योजना के माध्यम से हर महीने 1500 लकी ड्रॉ निकाले जाएंगे। राज्य का कोई भी नागरिक जो इस योजना का लाभ प्राप्त करना चाहता है, उसे सरकार द्वारा शुरू की गई आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
इसके साथ ही, राज्य के सभी ग्राहक, जिनके द्वारा जीएसटी का भुगतान किया जाता है, भुगतान बिल दिखाकर स्मार्ट फोन, स्मार्ट घड़ी, स्कूटर, कार आदि इनाम प्राप्त कर सकते हैं।
योजना का नाम | उत्तराखंड बिल लाओ इनाम पाओ योजना |
आरम्भ की गई | उत्तराखंड सरकार द्वारा |
लाभार्थी | राज्य के नागरिक |
लाभ | लकी ड्रा के अंतर्गत कई ईनाम |
आधिकारिक वेबसाइट | gst.uk.gov.in |
Bill Lao Inam Pao का 9 जनवरी 2023 को निकलेगा लकी ड्रा
‘बिल लाओ इनाम पाओ’ योजना का दूसरा लकी ड्रा 9 जनवरी को निकाला जाएगा। जिसमें ग्राहकों की ओर से भेजे गए दिसंबर के बिल शामिल किए जाएंगे। प्रदेश सरकार ने एक सितंबर के बाद जीएसटी बिलों के लिए ग्राहक प्रोत्साहन योजना ‘बिल लाओ इनाम पाओ’ शुरू की थी।
इस योजना में सामान खरीद के जीएसटी बिल भेजने पर प्रत्येक माह लकी ड्रा निकाला जा रहा है। दिसंबर के बिलों का लकी ड्रा नौ दिसंबर को निकाला जाएगा। जिसमें 1500 विजेताओं को इनाम दिए जाएंगे।
राज्य कर विभाग के उपायुक्त एवं नोडल अधिकारी एसएस तिरुवा ने बताया कि दिसंबर में योजना के तहत आठ हजार से अधिक बिल प्राप्त हुए हैं। बिलों की स्क्रूटनी जा रही है। सही बिलों को ही लकी ड्रा में शामिल किया जाएगा। योजना का मेगा ड्रा मार्च में निकाला जाएगा। इस योजना के तहत 10 करोड़ के इनाम दिए जाएंगे।
Bill Lao Inam Pao योजना के अंतर्गत लाभ
मार्च 2023 तक हर माह 1500 लोगो का चयन कर उन्हें निम्नलिखित पुरस्कार दिए जायेंगे :-
लोगो का क्रम | पुरस्कार |
01 से 500 | मोबाइल |
501 से 1000 | स्मार्ट वॉच |
1001 से 1500 | ईयरफोन या ईयरबड्स |
योजना की समाप्ति पर अप्रैल 2023 में एक मेगा लकी ड्रा निकाला जायेगा जिसमे 1,888 लोगो का चयन कर निम्नलिखित पुरस्कार दिए जायेंगे:-
लोगो का क्रम | लोगो की संख्या | पुरस्कार |
01 से 18 | 18 | फोर व्हीलर/ कार |
19 से 38 | 20 | टू व्हीलर (200 से 350 सीसी) |
39 से 88 | 50 | इलेक्ट्रिक स्कूटर |
89 से 188 | 100 | लैपटॉप |
189 से 388 | 200 | स्मार्ट टीवी (32 इंच) |
389 से 888 | 500 | टैब |
889 से 1888 | 1000 | माइक्रोवेव |
Bill Lao Inam Pao योजना के अंतर्गत स्वीकृत जी०एस०टी बिल
बिल लाओ इनाम पाओ योजना के तहत केवल निम्नलिखित प्रतिष्ठानों के जीएसटी बिल ही मान्य होंगे:-
- साड़ी।
- कपडा।
- रेस्टोरेंट।
- ड्राई फ्रूट्स।
- गेमिंग पार्लर।
- लांड्री सर्विस।
- मिठाई की दूकान।
- सलोन्स/ ब्यूटी पार्लर।
- नॉन ब्रांडेड फुटवियर।
- आर्टिफीसियल ज्वेलरी।
- नॉन ब्रांडेड रेडीमेड गारमेंट्स।
- कम्पोजीशन डीलर द्वारा जारी बिल।
अस्वीकृत जी०एस०टी बिल
बिल लाओ इनाम पाओ योजना के तहत निम्नलिखित प्रतिष्ठानों के जीएसटी बिल स्वीकार नहीं किए जाएंगे:-
ई कॉमर्स के माध्यम से ऑनलाइन क्रय की गयी चीज़ो के जी०एस०टी बिल |
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मल्टीनेशनल व नेशनल फ़ूड चैन के जी०एस०टी बिल |
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Bill Lao Inam Pao योजना के अंतर्गत ईनाम
- 18 कार
- 20 बाइक
- 50 इलेक्ट्रिक स्कूटर
- 200 मोबाइल
- 500 लैपटॉप
- 1000 माइक्रोवेव
Bill Lao Inam Pao योजना के महत्वपूर्ण बिंदु
- इस योजना को GST Grahak Inam Yojana भी कहा जाता है।
- योजना के अंतर्गत कम्पोजीशन डीलर द्वारा दिए गए बिल भी मान्य है।
- जी०एस०टी बिल की धनराशि 200 रूपये से अधिक होना अनिवार्य है।
- 1 सितम्बर 2022 के बाद जारी जी०एस०टी बिल ही योजना के अंतर्गत मान्य है।
- प्रत्येक मान 1500 लोगो का लकी ड्रा के माध्यम से चयन किया जायेगा।
- एप्प पर अपलोड किये बिल की प्रति सुरक्षित रखना अनिवार्य है, मांगे जाने पर प्रस्तुत करनी होगी।
- कोई भी विवाद उत्पन्न होने पर आयुक्त कर का निर्णय अंतिम होगा।
- यदि कोई व्यापारी जी०एस०टी बिल मांगने पर नहीं देता है तो उपभोगता उसकी शिकायत 1800120122277 पर कर सकता है।
पात्रता मानदंड
- लाभार्थी उत्तराखंड राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
- इसके अतिरिक्त ऐसे ग्राहक जो जीएसटी का भुगतान करते है केवल वही इस योजना के लिए पात्र है।
आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- जी०एस०टी बिल
आवेदन कैसे करें?
- सबसे पहले आवेदक को बिल लाओ इनाम पाओ योजना की एप्प डाउनलोड करनी होगी।
- अब आवेदक को अपना निम्नलिखित विवरण भर अपना पंजीकरण करना होगा :-
- नाम
- जेंडर
- जन्मतिथि
- जिला
- पता
- मोबाइल नंबर
- विवरण भरने के बाद रजिस्टर के विकल्प पर क्लिक करना होगा|
- इस तरह आवेदक का पंजीकरण हो जायेगा।
- अब आवेदक को अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करना होगा।
- एप्प द्वारा ओटीपी के माध्यम से मोबाइल नंबर को सत्यापित किया जायेगा।
- उसके बाद एप्प ओपन हो जाने पर जी०एस०टी बिल अपलोड करने होंगे।
- अब प्रत्येक जी०एस०टी बिल का विवरण भरना होगा।
- अंत में सबमिट पर क्लिक करना होगा।
- चयनित हो जाने पर एसएमएस के माध्यम से आवेदक को सूचित कर दिया जायेगा।
उत्तराखण्ड बिल लाओ इनाम पाओ योजना की विजेता सूची
दिनांक 01 सितम्बर से लेकर 30 नवम्बर तक के बिल के आधार पर विजेताओं की सूची सरकार द्वारा जारी कर दी गयी है :-
- स्मार्ट वॉच जीतने वाले व्यक्तियों की सूची- PDF Download
- मोबाइल फ़ोन जीतने वाले व्यक्तियों की सूची- PDF Download
- ईयरफोन या ईयरबड्स जीतने वाले व्यक्तियों की सूची- PDF Download
महत्वपूर्ण लिंक
उत्तराखण्ड बिल लाओ इनाम पाओ योजना पोर्टल | यहाँ क्लिक करें |
उत्तराखण्ड बिल लाओ इनाम पाओ योजना आवेदन | यहाँ क्लिक करें |
राज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड सरकार | यहाँ क्लिक करें |
उत्तराखण्ड बिल लाओ इनाम पाओ योजना दिशानिर्देश | यहाँ क्लिक करें |
उत्तराखण्ड बिल लाओ इनाम पाओ योजना एप्प डाउनलोड | यहाँ क्लिक करें |
उत्तराखण्ड बिल लाओ इनाम पाओ योजना एप्प डाउनलोड (आईओएस) | यहाँ क्लिक करें |
उत्तराखण्ड बिल लाओ इनाम पाओ योजना फीडबैक/शिकायत | यहाँ क्लिक करें |
सम्पर्क विवरण
- उत्तराखण्ड बिल लाओ इनाम पाओ योजना हेल्पलाइन नंबर :-
- 07618111270.
- 07618111271.
- 1800120122277
- उत्तराखण्ड बिल लाओ इनाम पाओ योजना हेल्पलाइन ईमेल :-
- राज्य कर विभाग उत्तराखण्ड,
रिंग रोड, 6 नंबर पुलिया के पास, देहरादून – 248001
कुछ महत्वपूर्ण अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न उत्तर
बिल लाओ इनाम पाओ योजना की ऑफिसियल वेबसाइट क्या है?
बिल लाओ इनाम पाओ योजना की ऑफिसियल वेबसाइट https://gst.uk.gov.in/ है।
बिल लाओ इनाम पाओ योजना का हेल्पलाइन नंबर क्या है?
बिल लाओ इनाम पाओ योजना का हेल्पलाइन नंबर 761-8111-270 ,761-8111-271 है।
जीएसटी की फुल फॉर्म क्या है?
जीएसटी की फुल फार्म गुड्स एंड सेल्स टैक्स है। इसे हिंदी में वस्तु एवं सेवा कर भी पुकारा जाता है।
भारत में जीएसटी कौन से साल में लागू हुआ है?
भारत में जीएसटी सन् 2017 में लागू हुआ है।