Alpsankhyak Rojgar Rin Yojana Application Form PDF Download | बिहार मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार लोनआवेदन फॉर्म | Bihar Mukhyamantri Alpsankhyak Loan | Bihar Mukhyamantri Alpsankhyak Loan Application Form PDF | बिहार मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार लोन आवेदन फॉर्म पीडीएफ | Bihar Mukhyamantri Alpsankhyak Loan Registration Form
Bihar Mukhyamantri Alpsankhyak Rojgar Rin Yojana :- बिहार सरकार ने अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की मदद करने, उन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से उत्थान करने के लिए मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक ऋण योजना शुरू की है। आज हम इस लेख में मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक ऋण के बारे में हर विवरण प्रदान करने जा रहे हैं, जैसे कि मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक क्या है , इसकी पात्रता मानदंड, महत्वपूर्ण दस्तावेज आवश्यकता और आवेदन प्रक्रिया आदि, इसके बारे में जानने के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहे ।
Bihar Alpsankhyak Rojgar Rin Yojana
बिहार मुख्मंत्री अल्प्संख्यक ऋण योजना के तहत बिहार सरकार अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों को रोजगार पैदा करने के लिए ऋण प्रदान करती है। सिख, मुस्लिम, जैन, पारसी, ईसाई और बौद्ध युवा इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इस योजना के तहत बिहार सरकार 5 लाख तक का ऋण सीधे आवेदक के बैंक खाते में प्रदान करती है। बिहार मुख्मंत्री अल्प्संख्यक ऋण का लाभ उठाने के लिए आवेदक की आयु 18 से 50 होनी चाहिए और उनके परिवार की आय 4 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।
Bihar Mukhyamantri Alpsankhyak Loan Highlights | |
आर्टिकल | बिहार मुख्मंत्री अल्प्संख्यक ऋण |
विभाग | उद्योग विभाग |
लाभार्थी | राज्य के नागरिक |
लोन की राशि | 5 लाख रुपए |
बजट | 100 करोड़ रुपए |
सरकारी वेबसाइट | Click Here |
Eligibility Criteria For Bihar Alpsankhyak Rojgar Rin Yojana
- आवेदक की आयु 18 से 50 के बीच होनी चाहिए।
- आवेदक अल्पसंख्यक समुदाय से होना चाहिए।
- आवेदक बिहार का निवासी होना चाहिए।
- आवेदक की पारिवारिक आय 4 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।
Documents Required For Bihar Alpsankhyak Rojgar Rin Yojana
- आधार कार्ड ।
- राशन कार्ड ।
- निवास प्रमाण पत्र ।
- आय प्रमाण पत्र ।
- समुदाय प्रमाणपत्र -मुस्लिमों को छोड़कर, अन्य अल्पसंख्यकों को सामुदायिक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के अंतर्गत आने वाले समुदाय
- मुस्लिम
- सिक
- क्रिश्चियन
- बुद्धिस्ट
- जैन
- पारसी
अल्पसंख्यक रोजगार लोन योजना के अंतर्गत ऋण की वसूली
ब्याज दर: 3 महीने के पीरियड के बाद 5% की साधारण ब्याज दर ऋण की राशि पर लगाई जाएगी।
ईएमआई: ऋण की राशि का 20 बराबर त्रैमासिक किस्तों में भुगतान किया जाएगा।
छूट: यदि लाभार्थी निर्धारित समय पर पूरी ऋण की राशि का भुगतान कर देता है तो उन्हें ब्याज दर में 0.5 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी।
पेनल्टी: यदि लाभार्थी सही समय पर किस्त का भुगतान नहीं करता है तो उन्हें पेनल्टी देनी होगी।
पोस्ट डेटेड चेक: लाभार्थी को 10 से 20 पोस्ट डेटेड चेक जमा करवाने होंगे।
Application Process For Bihar Mukhyamantri Alpsankhyak Loan
वमुख्मंत्री अल्प्संख्यक ऋण योजना के आवेदन के लिए आपको आवेदन फॉर्म भरकर तथा सभी आवशयक दस्तावेजों को आवेदन फोम के साथ संलग्र कर अपने नजदीकी बैंक में जमा करना होगा , फिर आवेदन को सत्यापन के लिए निर्धारित प्राधिकारी को भेज दिया जाता है और सत्यापन के बाद आवेदक को वमुख्मंत्री अल्प्संख्यक ऋण जारी कर दी जाती है।।
नीचे दिए गए लिंक से आप आसानी से वमुख्मंत्री अल्प्संख्यक ऋण योजना आवेदन फॉर्म पीडीएफ डाउनलोड कर सकते है।
Download The Mukhyamantri Alpsankhyak Loan Application Form PDF
Note- हमारे द्वारा प्रदान की गयी जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अवश्य बातये। किसी भी प्रकार के आवेदन फॉर्म पीडीऍफ़ से सम्बंधित जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट applicationformonline.in के साथ जुड़े रहे। धन्यवाद