कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना | esuvidha.bihar.gov.in |
बिहार सरकार द्वारा बिहार के गरीब परिवारों को लाभ प्रदान करने के लिए “कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना” का आरंभ किया गया है। इस योजना का लक्ष्य यह है की जब भी राज्य के बीपीएल परिवार के किसी सदस्य का देहांत/मृत्यु हो जाती है तो राज्य सरकार द्वारा मृतक की अंत्येष्टि (दाह संस्कार) के लिए आर्थिक सहायता मुहैया करवाई जाती है। राज्य सरकार द्वारा 3000 रुपए की एकमुश्त आर्थिक सहायता मृतक के आश्रित/निकटतम संबंधी को दी जाती है।
इस लेख में, हम इस योजना से संबंधित सभी जानकारी प्रदान करेंगे, जैसे कि इस योजना को शुरू करने का उद्देश्य, लाभ और सुविधाएँ, पात्रता, आवश्यक दस्तावेज और आवेदन प्रक्रिया आदि। इसलिए यदि आप इस योजना से संबंधित जानकारी एकत्र करना चाहते हैं, तो इस लेख को ध्यान से पढ़ें।
कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना
कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना बिहार सरकार द्वारा वर्ष 2007-08 में लागू की गई थी। कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित है। इस योजना के तहत अगर बीपीएल परिवार में किसी भी उम्र के सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में अंतिम संस्कार के लिए राज्य सरकार द्वारा 3000 रुपये दिए जाते हैं। राज्य सरकार द्वारा इस योजना के क्रियान्वयन के लिए प्रदेश की प्रत्येक पंचायत को 5 अनुदान के भुगतान के लिए 15 हजार रुपये की राशि पहले ही भेज दी जाती है|
इसी तरह नगर पंचायतों को 30 हजार रुपये, नगर परिषदों को 60 हजार रुपये और नगर निगमों को 90 हजार रुपये की राशि पहले ही भेजी जा चुकी है। ताकि समय पर अंतिम संस्कार के लिए मृतक के परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान की जा सके।
योजना का नाम | कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना |
आरंभ की गई | बिहार सरकार द्वारा |
विभाग | समाज कल्याण विभाग |
लाभार्थी | राज्य के बीपीएल परिवार |
लाभ | वित्तीय सहायता |
अधिकारिक वेबसाइट | esuvidha.bihar.gov.in |
कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना का उद्देश्य
कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के किसी भी परिवार में मृत्यु होने पर दाह संस्कार हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा बीपीएल परिवारों को 3000 रुपये की एकमुश्त राशि प्रदान की जाती है। क्योंकि राज्य में कई नागरिक ऐसे हैं जो आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हैं। जिनके पास अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं हैं। यदि उनके परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है, तो उन्हें मृतक का अंतिम संस्कार करने के लिए अन्य नागरिकों के पास जाना पड़ता है।
इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना के तहत अंतिम संस्कार के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इस योजना से अब तक हजारों परिवार लाभान्वित हो चुके हैं। और भविष्य में भी इस योजना के माध्यम से राज्य के नागरिकों को इसी तरह लाभान्वित किया जाता रहेगा।
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कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना के लाभ
- इस योजना के तहत, बिहार सरकार द्वारा बीपीएल परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने पर अंतिम संस्कार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
- राज्य सरकार द्वारा किसी सदस्य की मृत्यु होने पर 3000 रुपए की राशि मुहैया कराई जाती है।
- बिहार अंत्येष्टि अनुदान योजना के तहत वर्ष 2014 तक हितग्राहियों को 1500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती थी, लेकिन कुछ समय बाद यह आर्थिक सहायता राशि बढ़ा दी गई।
- अब वर्ष 2022 में इस योजना के माध्यम से अंतिम संस्कार के लिए लाभार्थी को 3000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
- इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2020-21 में लगभग 152567 हितग्राहियों को लाभ प्रदान किया गया है।
कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना के लिए पात्रता मानदंड क्या है?
- आवेदक को बिहार का मूल निवासी होना चाहिए।
- बीपीएल राशन कार्ड होना आवश्यक है।
- केवल गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार को ही लाभ प्राप्त होगा।
- मृतक के उम्र सीमा का अनुदान के लिए कोई बंधन नहीं है।
- 10 सालों से अधिक बिहार राज्य में निवास कर रहे नागरिक भी इस योजना के लिए पात्र होंगे।
आवश्यक दस्तावेज क्या है?
- मृतक का आधार कार्ड
- लाभार्थी का वोटर कार्ड
- बीपीएल राशन कार्ड
- मृत्यु प्रमाण पत्र
- बैंक अकाउंट विवरण
ऑफलाइन आवेदन कैसे करें?
आवेदक नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन करके ऑफलाइन आवेदन कर सकते है-
- सबसे पहले आवेदक को अपने पंचायत कार्यालय/नगर परिषद कार्यालय/नगर निगम कार्यालय में जाना होगा।
- अब आपको कार्यालय में जाकर वहां उपस्थित अधिकारी से संपर्क करके कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना का आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा।
- आवेदन फॉर्म प्राप्त करने के बाद आपको आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी आवश्यक जानकारी ध्यानपूर्वक भरनी होगी।
- सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको फॉर्म के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज जैसे- मृतक का आधार कार्ड, बैंक पासबुक, बीपीएल राशन कार्ड की प्रतिलिपि आदि को संलग्न करना होगा।
- अब आपको यह आवेदन फॉर्म संबंधित अधिकारी के पास जमा करना होगा।
- संबंधित अधिकारी द्वारा आपके फॉर्म का सत्यापन किया जाएगा।
- सत्यापन किए जाने के बाद अधिकारी द्वारा ई सुविधा पोर्टल की वेबसाइट पर आवेदन फॉर्म और दस्तावेजों को अपलोड किया जाएगा।
- कुछ दिन बाद मृतक के परिवार के बैंक खाते में आर्थिक सहायता की राशि भेज दी जाएगी।
ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
आवेदक नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन करके ऑनलाइन आवेदन कर सकते है-
- सबसे पहले आपको बिहार ई सुविधा सामाजिक सुरक्षा निदेशालय समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा|
- होम पेज आपकी स्क्रीन पर खुल जाएगा|
- होम पेज पर मौजूद रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक होगा|
- अब एक नया पेज खुल जाएगा जहां पर आपको विभिन्न योजनाओं के नाम दिखाई देंगे|
- आपको यहां से कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना के विकल्प पर क्लिक करना होगा|
- इसके बाद आपके स्क्रीन पर एक एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा|
- इस एप्लीकेशन फॉर्म में आपसे मांगी गई सभी जरूरी जानकारी भरनी होगी|
- इसके बाद आपको योजना से संबंधित सभी जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे|
- आपके द्वारा भरी गई सभी जानकारी को अच्छे से चेक कर लें|
- अंत में आपको सबमिट फॉर्म के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा|
- इस तरह से आप सफलतापूर्वक ऑनलाइन आवेदन कर लेंगे|